सोमवार, मई 6, 2024
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Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग कंपनियों को इस दिन से तगड़ा झटका, अब देना होगा इतना भारी टैक्स; सरकार ऐसे भरेगी खज़ाना

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मिलेट्स व क्रूज शिप्स पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला, टैक्‍स कलेक्शन में भी हुआ इजाफा; जानें पूरी खबर

GST Council Meeting: भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आज GST काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं जो कि देश की ज्यादातर आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित कर सकती हैं।

Online Gaming: महीने की शुरुआत के साथ ही कई तरह के बदलाव हुए हैं। 1 अक्टूबर से ऐसे कई बदलाव हुए हैं, जिनका आपके ऊपर सीधा असर होगा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) खेलते हैं तो आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी का टैक्स लगाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी का कर लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ये नई दरें 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएंगी।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी का जीएसटी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में इसे लागू करने के बारे में मंजूर किया गया था।

मानसून सत्र के दौरान हुआ था पास

गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बिल को पास किया गया था। इसके साथ ही आईजीएसटी एक्ट में भी संशोधन किया गया था, जिसके तहत अब विदेशी कंपनियों को भारत में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े बिजनेस के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

6 महीने बाद होगी समीक्षा

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स राइडिंग पर 28 फीसदी की दर से लगने वाले जीएसटी की 6 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसकी नई कर दरों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। उधर, सरकार के इस फैसले से गेमिंग कंपनियों का कहना है कि इस टैक्स से उनके बिजनेस पर बुरा असर देखने को मिलेगा।

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