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Passport News: ध्यान दें! इस दस्तावेज के बिना पासपोर्ट पाने का सपना रह जाएगा अधूरा, जानिए नए पासपोर्ट नियम

Passport News: सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक दस्तावेज की मांग रख दी है, जिसे नहीं जमा करने पर पासपोर्ट नहीं बनेगा।

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By: Anurag Tripathi

Published: अप्रैल 6, 2025 1:10 अपराह्न

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Passport News: अगर आप भी पासपोर्ट बनाने का सोच रहे है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, गौरतलब है कि पासपोर्ट काफी महत्वपूर्ण और सरकार दस्तावेज माना जाता है, हालांकि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसे बिना पासपोर्ट पाने का सपना रह सकता है अधूरा, चलिए इस लेख के माध्यम से आपको बताते है, अप्लाई करते वक्त किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा पासपोर्ट धारकों को अप्लाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा।

इस दस्तावेज के बिना पासपोर्ट पाने का सपना रह जाएगा अधूरा

केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नियम के अनुसार अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, और वह अपना पासपोर्ट बनाना चाह रहा है, तो उसे जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा, अगर वह ऐसा नहीं करते है तो उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बता दें कि पासपोर्ट आवेदन करते वक्त जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है, हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोग पहले की तरह ही प्रक्रिया का पालन करके पासपोर्ट ( Passport News) अप्लाई कर सकते है।

पासपोर्ट नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव – Passport News

पासपोर्ट पर नहीं झपेगा घर का पता

आपको बता दें कि अभी तक पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर घर का पूरा पता रहता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस नियम में बड़ा बदलाव करते हुए, अब घर का पता नहीं छपेगा, इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार बनाए रखना है। हालांकि इस जगह एक बारकोड मौजूद रहेगा, जिसे स्कैन करके अधिकारी पैसेंजर्स की सारी डिटेल हासिल कर सकेंगे।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों का होगा विस्तार – Passport News

गौरतलब है कि अभी पूरे देश में चुनिंदा पासपोर्ट (Passport News) सेवा केंद्र है, जिसके कारण धारकों को पासपोर्ट मिलने में काफी समय लग जाता है, इसके देखते हुए केंद्र सरकार 442 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बढ़ाकर 600 करने पर विचार कर रही है, जो काफी अच्छी पहल मानी जा रही है।

पासपोर्ट से हटेगा माता पिता का नाम

केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर माता-पिता का नाम रहता था, लेकिन नए नियम के अनुसार इस पर मां-बाप का नाम नहीं लिखा जाएगा। इस मुख्य उद्देश्य गोपनीयता में सुधार और एकल-माता-पिता या अलग-अलग परिवारों के व्यक्तियों को लाभ देना है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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