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Reserve Bank of India: गलत UPI ID पर कर दी है पेमेंट तो घबराएं नहीं! RBI के नए नियम के तहत बस चंद घंटों में पैसे होंगे वापस, जानें डिटेल

Reserve Bank of India: अस्वीकृत लेनदेन या गलती से गलत UPI पते पर पैसे भेजने जैसे मुद्दे कभी-कभी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं।

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By: Anurag Tripathi

Published: अगस्त 20, 2024 5:18 अपराह्न

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Reserve Bank of India: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानि (UPI) से यूजर्स आसानी से डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, अस्वीकृत लेनदेन या गलती से गलत UPI पते पर पैसे भेजने जैसे मुद्दे कभी-कभी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। वहीं अब आरबीआई ने इसे लेकर नया नियम जारी कर दिया है जिसके तहत गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट होने पर भी आपके पैसे वापस आ जाएंगे। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

क्या है आरबीआई का नया नियम

Reserve Bank of India के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि आप गलत UPI पते पर पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आप 24 से 48 घंटों के भीतर अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही बैंक का उपयोग करते हैं, तो रिफंड प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हालांकि, यदि लेनदेन में विभिन्न बैंक शामिल हैं, तो रिफंड में अधिक समय लग सकता है।

इन 5 तरीकों से पैसे होंगे वापस

प्राप्तकर्ता से संपर्क करें – जिस यूपी आईडी पर आपने गलती से पैसे भेजे है। उस व्यक्ति से बात करें और पैसे वापस भेजने का अनुरोध करें। इसके बाद आप लेनदेन विवरण प्रदान कर सकते है।

ग्राहक सहायता से करें संपर्क – आप गलत लेनदेन की रिपोर्ट अपने UPI ऐप की ग्राहक सहायता टीम को करें। लेन-देन की सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें, इसके बाद वह आपके रिफंड प्रोसेस अनुरोध जारी कर सकते है।

NPCI को शिकायत दर्ज करें – ऊपर दिए गए प्रोसेस से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज करा सकते है। लेन-देन की सभी जरूरी जानकारी दर्ज उन्हें प्रदान करें।

बैंक की ले सकते है मदद – गलती से अगर आपने किसी गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर दी है तो आप अपने बैंक की मदद ले सकते है। वे हस्तांतरित धनराशि को पुनर्प्राप्त करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया शुरू करने में मदद कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करें – गलत UPI पते से लेनदेन के मामले में, आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

गौरतलब है कि कई बार गलती से गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट चली जाती है। कई बार तो व्यक्ति के पैसे वापस नहीं मिलते है। हालांकि आरबीआई के नए नियम के तहत अब आसानी से पैसे वापस मिल सकेंगे।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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