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भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Baba Ramdev और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित; जानें डिटेल

Baba Ramdev: पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित सुनवाई में भाग लेने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

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By: Anurag Tripathi

Published: मई 14, 2024 1:14 अपराह्न

Baba Ramdev
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Baba Ramdev: Baba Ramdev और पतंजलि कंपनी की मुश्किलें कम होने के नाम नही ले रही है। पतंजलि भ्रामक मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई की गई। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित सुनवाई में भाग लेने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने IMA को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने की छूट दे दी है। मालूम हो कि इस मामले की सुनावई दो जजो की पीठ न्यायधीश हीमा कोहली और न्यायधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह कर रहे है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव, बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नही उसपर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने Baba Ramdev को बड़ी राहत देते हुए हलफनामा दायर करने के लिए भी समय दिया है, जिसमें उन पतंजलि उत्पादों के विज्ञापनों को वापस लेने और दवाओं को वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा है, जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद बस इतना है कि लोग सतर्क रहें। कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों को बाबा रामदेव में आस्था है। उसे उन्हें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दुनियाभर में योग को लेकर जो बढ़ावा मिला है। उसमे एक योगदान बाबा रामदेव का भी है।

कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष को लगाई फटकार

आईएमए अध्यक्ष आर वी अशोकन द्वारा दी गए इंटरव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। इसके बाद अशोकन ने दिए गए इंटरव्यू को लेकर माफी भी मांगी। न्यायधीश अमानुल्लाह ने कहा कि आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने किया था। कोर्ट के आदेश के बाद आपने उसपर टिप्पणी की।

वहीं न्यायधीश कोहली ने कहा कि आपकी माफी को लेकर हमारे पास कहने को बस वही है जो हमने उन्हें कहा था। आप मीडिया के पास चले गए जिससे हम बिल्कुल खुश नही है। हम इतनी आसानी से माफ नही करेंगे। मालूम हो कि इससे पहले कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के माफी को भी नकार दिया था।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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