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Bhagwant Mann सरकार ने फेस्टिव सीजन में पंजाब की बेटियों को दी दिवाली की सौगात, डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को मिला लाभ; जानें पूरी डिटेल

Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिवाली से पहले आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग की कई लड़कियों को डीबीटी के जरिए आर्थिक लाभ दिया गया।

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann, Photo Credit: Google

Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार सूबे के निवासियों के लिए लगातार जनकल्याणकारी कार्य कर रही है। ऐसे में दिवाली से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की बेटियों को बड़ी राहत दी है। ‘Punjab Kesari.in’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया, मान सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति वर्ग की 5751 लाभार्थी बेटियों को कुल 29.33 करोड़ रूपए की राशि प्रदान कर दी है।

सीएम Bhagwant Mann ने डीबीटी के जरिए दी बेटियों को बड़ी राहत

रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. बलजीत कौर ने बताया, पंजाब की भगवंत मान सरकार की आशीर्वाद योजना के अंतगर्त बठिंडा, बरनाला, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), एस.बी.एस. नगर (नवांशहर), संगरूर और मालेरकोटला जिलों की 5751 लाभार्थी बेटियों के आवेदन आशीर्वाद योजना पोर्टल पर प्राप्त हुए थे।

आशीर्वाद योजना के तहत आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने वाली बेटियों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके बैंक खातों में धनराशि पहुंचा दी गई है।

भगवंत मान सरकार आशीर्वाद योजना के तहत देती है आर्थिक सहायता

आपकी जानकारी में वृद्धि करने के लिए बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आशीर्वाद योजना का फायदा लेने की कुछ शर्तों को निर्धारित किया है। इसमें सबसे पहले योग्य पात्र को पंजाब का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो और वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता हो। साथ ही आवेदक की परिवार की सालाना इनकम सभी स्रोतों से 32790 रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ दिया जा सकता है।

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