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Chandigarh Mayor Election: बैलट पेपर्स के साथ हुई छेड़छाड़, अधिकारी के कबूल करने पर Supreme Court ने दिया बड़ा आदेश

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Chandigarh Mayor Election
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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया है।

Chandigarh Mayor Election मामले पर Supreme Court का फैसला

शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। चुनाव अधिकारी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा उसने मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लगे थे धांधली के आरोप

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चुनाव अधिकारी का वायरल वीडियो अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया था। इसके बाद वीडियो देखकर प्रधान जज डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर आक्रोशित हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट करेगा बैलेट पेपर्स की जांच

पीठ ने कहा कि पार्षदों का दलबदल चिंतजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगा। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह से मंगलवार को अदालत में आने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बैलेट पेपर्स की खुद जांच करेगा। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि चुनाव नए सिरे से होंगे या नहीं।

सुनवाई से कुछ समय पहले मेयर ने दिया इस्तीफा

मालूम हो कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कुछ समय पहले ही रविवार देर रात चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेयर पद से त्यागपत्र देते ही एक बार फिर से मेयर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद गुरचरणजीत सिंह काला, नेहा और पूनम भाजपा में शामिल हो गए।

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