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Delhi Excise Policy Case: पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia को नहीं मिली जमानत, 18 अप्रैल को अगली सुनवाई

दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। आज भी सिसोदिया को राहत नहीं मिली।

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By: Ravi Ranjan Raja

Published: अप्रैल 12, 2023 4:43 अपराह्न | Updated: अप्रैल 12, 2023 5:34 अपराह्न

Delhi Excise Policy Case
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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज यानी बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सिसिदिया की याचिका पर कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस हुई, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। अब 18 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

18 अप्रैल को अगली सुनवाई

गौर हो कि सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। अब 18 अप्रैल को अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे।

पत्नी की तबीयत को लेकर दी थी दलील

जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया की ओर से पत्नी की तबीयत को लेकर दलील दी गई थी। इस दलील पर आज सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जिस शख्स के पार 18 विभाग के भार रहे हों और जो चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूमते हों, उनकी पत्नी की देखभाल दूसरे लोग करते थे। ईडी ने यह भी कहा कि जांच से बचने के लिए मानवीय पहलू का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें: PM Modi on CM Gehlot: राजस्थान के सीएम से बोले पीएम मोदी- ‘आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं’

26 फरवरी को किया था गिरफ्तार

बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अप्रैल को अदालत में कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले मामले (Delhi Excise Policy Case) में जांच अभी प्रमुख चरण में है। जांच के दौरान सिसोदिया के इस मामले में संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं। इसके बाद बहस के लिए आज की तारीख तय की गई थी। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री पद सहित सभी 18 विभागों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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