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Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली सिसोदिया को राहत, CJI बोले- जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएं

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Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। सीजेआई की बेंच ने मंगलवार शाम जमानत को लेकर सुनवाई की। बाद में सीजेआई ने साफतौर पर कहा कि जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक नहीं है। पहले हाईकोर्ट जाएं और जमानत के लिए याचिका लगाएं। मालूम हो कि सीबीआई ने कई घंटों की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को रविवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर उन्हें राउज एवन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।

याचिका पर सीजेआई बेंच ने की सुनवाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। संयोग से शीर्ष अदालत ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया और मंगलवार शाम 4.00 बजे का वक्त सुनवाई के लिए मुकर्रर भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजेआई ने साफ कहा कि जमानत के लिए आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था लेकिन आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। यह बिलकुल गलत है। बेहतर होगा आप हाईकोर्ट जाएं और जमानत की अर्जी लगाएं। इस प्रकार से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

जानें क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2021-22 में दिल्ली के लिए एक नई आबकारी नीति लागू की थी। आरोप लगाया गया कि इसके माध्यम से उन्होंने अपने लोगों को करीब 144 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया और इससे दिल्ली सरकार को सैकड़ों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी मामले में पिछले साल से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और इस सिलसिले में मनीष सिसोदिया सहित कई अन्य लोगों से पूछताछ कर रही थी। इस मामले के तार जांच एजेंसी ने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक जुड़े हुए बताए थे। जिसके अनुसार तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी तथा आंध्र प्रदेश के एक सांसद का बेटा प्रमुख रूप से जांच एजेंसी के राडार पर है। इसी जांच के सिलसिले में रविवार को डिप्टी सीएम से सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर कल दिल्ली की विशेष कोर्ट राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की कोर्ट में पेश किया था। करीब एक घंटे से अधिक चली सुनवाई के बाद जज नागपाल ने कुछ कड़े दिशा निर्देश के साथ आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया और सीसीटीबी कवरेज की निगरानी में रखने का आदेश दिया।

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वकील ने लगाया एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप

उधर डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के वकील ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जानबूझकर एक चुनी हुई सरकार के पीछे पड़ी है जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ही आबकारी नीति में बदलाव को मंजूरी दी थी।

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