शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025
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Delhi Traffic Police ने जारी की एडवाइजरी; हजारों के चालान से ऐसे पाएं छुटकारा, इस दिन लगेगी लोक अदालत; जानें सबकुछ

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Delhi Traffic Police: दिल्लीवासियों के लिए जल्द लोक अदालत लगने जा रही है, जिसकी मदद से चालक अपने हजारों का चालान चंद रूपये में निपटा सकेंगे। अगर आपका भी हजारों का चालान है, और अभी तक आपने जमा नहीं किया, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी, जिसके अनुसार दिल्ली में 8 नवंबर को लोक अदालत लगने जा रही है। इसके अलावा 3 नवंबर यानि कल से ही लिंक चालू कर दिया गया है। इसकी मदद से व्यक्ति चालान नोटिस डाउनलोड कर सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

लोक अदालत को लेकर Delhi Traffic Police ने जारी की ए़डवाइजरी

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान/नोटिस के निपटारे के लिए 8 नवंबर, 2025 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लंबित चालान/नोटिस के निपटारे के लिए इस अवसर का लाभ उठाएँ”।

इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लोक अदालत पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउस एवेन्यू कोर्ट में लगेगा। इसके अलावा –

  • इस लोक अदालत में केवल दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित और 31.07.2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान/नोटिस ही लिए जाएँगे।
  • सभी नोटिस/चालान दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं या क्यूआर कोड स्कैन किया जा सकता है।
  • नोटिस/चालान का प्रिंटआउट साथ रखना अनिवार्य है। न्यायालय परिसरों में प्रिंटआउट की कोई सुविधा नहीं होगी।

लोक अदालत की क्या होगी टाइमिंग

ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार 8 नवंबर को सुबह 10 बज से शाम 4 बजे तक लोक अदालत लगाई जाएगी। वहीं लिंक 3.11.2025 को प्रातः 10:00 बजे से सक्रिय हो जाएगा, 3.11.2025 से प्रतिदिन अधिकतम 50000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जाएंगे, जब तक कि कुल 200000 चालान/नोटिस की सीमा समाप्त नहीं हो जाती।

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