DMRC: आए दिन सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो की कई ऐसे वीडियो वायरल होती रहती है, जहां मेट्रो के अंदर रील्स बनाई जा रही है, मेकअप किया जाता है, या डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर दिखता है। कई बार डीएमआरसी की तरफ से इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेकिन फिर कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा जाते है। इसी को देखते हुए डीएमआरसी ने एक नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। यानि अगर कोई मेट्रो के अंदर रील्स बनाता, डांस करता या कि अन्य प्रकार के कृत्य करता नजर आता है, तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिससे ऐसे लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है।
14 सितंबर से लागू होगा DMRC का नया नियम
डीएमआरसी तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में जानकारी के मुताबिक यह नया नियम 14 सितंबर से ही लागू कर दिया गया है। डीएमआरसी के अनुसार स्टेशन या कोच के अंदर “उपद्रव पैदा करने” के नियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसी मामले पर डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट संचार, अनुज दयाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी की वीडियो शूटिंग के कारण दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो। उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहा है।
नियम का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
बता दें कि डीएमआरसी की तरफ से इस नए नियम लागू होने से अब मेट्रो के अंदर रील्स बनाने या डांस करने वाले पर जुर्माना के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा डीएमआरसी की तरफ से यात्रियों से यह कहां गया है कि वह अपने फोन में तेज आवाज में संगीत ना बजाए, इसका मुख्य उद्देश्य मेट्रो यात्रा आरामदायक और सुरक्षित बनी रहे। यहीं कारम है कि डीएमआरसी की तरफ से जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है, ताकि मेट्रो के अंदर सफर कर रहे यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो।