सोमवार, सितम्बर 29, 2025
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दिल्लीवासी ध्यान दें! PM UDAY YOJANA के तहत अवैध कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक; जानें सबकुछ

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PM UDAY YOJANA: दिल्ली में करीब 40 लाख के आसपास ऐसे लोग है, जिनका अपना घर तो है, लेकिन अवैध कॉलोनी होने के कारण घर मालिकों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, ना ही लोन मिलता है, और घर बेचने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डीडीए यानि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी है, कि अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग, जिनका खुद का मकान है, अब वह PM UDAY YOJANA के तहत आसानी से अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते है, जिससे आने वाले समय में लोन लेने, घर बेचने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए आपको बताते है, इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

PM UDAY YOJANA के तहत अपने घर का मिलेगा मालिकाना हक

डीडीए ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “बनें अपने घर के कानूनी हक़दार पीएम उदय योजना के साथ, अगर आप दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं। तो PM UDAY YOJANA आपको अपने घर का कानूनी हकदार बनने का सपना पूरा कर सकती है। पहले UC लोकेटर से जाँच करें, फिर ऐप से पंजीकरण करें, और घर को बनाएँ कानूनी रूप से अपना, मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए QR कोड स्कैन करें”।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 40 लाख लोग अवैध कॉलोनियों में रहते है, जिनके पास खुद का मकान तो है, लेकिन अवैध कॉलोनी होने के कारण वह प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। लेकिन अब PM UDAY YOJANA के तहत दिल्लीवासियों को उनके घर का मालिकाना हक मिलेगा।

क्या है पीएम उदय योजना?

डीडीए पीएम-उदय योजना, दिल्ली निवासियों के लिए भारत सरकार की एक पहल है जो 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व (फ्री-होल्ड) अधिकारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देती है। मौजूदा कॉलोनियों को पीएम-उदय पंजीकरण वेबसाइट https://pmuday.ncog.gov.in/login पर सूचीबद्ध किया गया है , जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। पंजीकरण कराना और स्वामित्व (फ्री-होल्ड) अधिकारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बिल्कुल मुफ़्त है। यदि आप पीएम उदय पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करते हैं, और न्यूनतम दस्तावेज़ तैयार करने के शुल्क के साथ, आपका पंजीकरण और दस्तावेज़ अपलोड हो जाएँगे।

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