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Supreme Court News: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, MBBS की डिग्री हासिल करने का मिलेगा एक मौका

Supreme Court News: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है। MBBS की डिग्री हासिल करने का एक मौका मिलेगा।

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By: Ravi Ranjan Raja

Published: मार्च 28, 2023 5:28 अपराह्न | Updated: मार्च 28, 2023 6:25 अपराह्न

Supreme Court News
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Supreme Court News: यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इन छात्रों को भारत में MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार ये मौका केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आज यानी मंगलवार को घोषणा की है। मोदी सरकार की ओर से घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।

मार्च 2022 में दाखिल की गई थी याचिका

गौर हो कि साल 2022 के मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। इसके बाद आज केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि भारत के कॉलेजों में इन छात्रों को दाखिला देना संभव नहीं है।

इन छात्रों को मिलेगा मौका

साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को 2 हिस्सों में परीक्षा देकर डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाएगा। जिन छात्रों के मेडिकल कोर्स में 2 साल बचे हुए थे उन्हीं छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें: Supreme Court से अतीक अहमद को मिला झटका, हाईकोर्ट का दिखाया रास्ता

केंद्र सरकार ने क्या कहा

सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार ने बताया कि यूक्रेन में जिन छात्रों की आखिरी 2 साल की पढ़ाई बची हुई थी, उन्हें यह मौका दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन भी भारतीय सिलेबस के मुताबिक होगा। साथ ही परीक्षा के बाद 2 वर्ष की इंटर्नशिप भी करनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा पास करने के लिए भी सिर्फ एक मौका ही दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा (Supreme Court News)

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में वह कोई दखल नहीं देंगे। साथ ही कहा कि नियमों में भी इसको लेकर कोई जगह नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि दोनों परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ एक मौका देना यह सही नहीं है। दोनों परीक्षा में 2-2 मौके देने का कोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई बंद कर दी।

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