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Haryana News: अविवाहित लोगों को स्कीम के तहत खट्टर सरकार देगी पेंशन, जानें स्कीम के नियम व शर्तें

Haryana News: आपने आज तक बहुत सी योजनाओं के बारे में सुना होगा। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी योजना (स्कीम) के बारे में बताने जा रहें हैं। जिसके बारे में आज तक आपने सोचा नही होगा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐसी योजना (स्कीम) लांच करने की बात कही ...

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By: DNP न्यूज़ डेस्क

Published: जुलाई 4, 2023 10:31 पूर्वाह्न | Updated: जुलाई 4, 2023 2:09 अपराह्न

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Haryana News: आपने आज तक बहुत सी योजनाओं के बारे में सुना होगा। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी योजना (स्कीम) के बारे में बताने जा रहें हैं। जिसके बारे में आज तक आपने सोचा नही होगा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐसी योजना (स्कीम) लांच करने की बात कही है, जिसमे अविवाहित लोगों को पेंशन दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सुर्खियों में छा जाते हैं। यह फैसला उन्होंने एक गांव के जनता दरबार में लिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में बताया इस स्कीम पर विचार चल रहा है और इसे लागू करने में एक महीने का समय लग जाएगा। वहीं इस स्कीम के तहत 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के अविवाहित लोगों को पेंशन मिलने वाला हैं। इस अविवाहित पेंशन स्कीम में नियम और शर्तें भी लागू है, जिसे आपको जानना चाहिए। 

खट्टर सरकार देगी कुंवारों को पेंशन!

जानकारी के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले के कलामपुर गांव जनता दरबार में गए थे। तभी जनसंवाद के दौरान वहां बैठे बुजुर्गों की मांग पर उन्होंने यह फैसला किया कि अब प्रदेश में कुंवारों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एक बात सोशल मीडिया पर और वायरल हो रही है। जिसमे यह कहा जा रहा है, कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसी अविवाहित बुजुर्ग ने चिट्ठी लिखकर पेंशन स्कीम लांच करने की मांग की थी। वहीं खबरों की मानें तो हरियाणा सरकार स्कीम लांच करने के बाद कुंवारों को 2750 रुपए महीना दे सकती है। ऐसे में यह खबर सुनने के बाद हरियाणा के लोगों ख़ासकर (अविवाहित) में खुशी की लहर दौड़ गई है।

पेंशन योजना स्कीम के नियम भी समझें

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस स्कीम में अविवाहित महिला और पुरुष दोनों को लाभ मिलने वाला है। हालांकि इस योजना की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। जो कोई भी कुंवारा (पुरुष या महिला) जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पुरुष या महिला की सालाना आय 1.80 लाख से अधिक न हो। साथ ही वह नागरिक हरियाणा का निवासी भी हो।

वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो इस योजना का लाभ प्रदेश के 1.25 लाख लोगों को मिलने वाला है। ऐसे में कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि इस योजना के अलावा विधुर पेंशन योजना भी प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

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