Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा की नायब सैनी सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है। इसी कड़ी में, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) गरीब परिवारों के लिए मददगार बनकर उभरी है। हरियाणा दयालु योजना के तहत प्रदेश में, 1.8 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
Haryana Dayalu Yojana: इन परिवारों को मिला लाभ
आपको बता दें कि हरियाणा दयालु योजना, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है और नायब सैनी सरकार ने 17 अगस्त 2025 तक 36651 परिवारों को 1380 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त दयालु योजना के तहत, 180000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा दयालु योजना: कैसे मिलती है सहायता
हरियाणा सरकार के अनुसार, दयालु योजना का लाभ ₹1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलता है। यह योजना 6 से 60 वर्ष की आयु के बीच किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आयु-वार वित्तीय सहायता को समझने के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका पढ़ें। ध्यान दें कि इस योजना के लिए 1 अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किय जाएगा। वहीं, दुघर्टना में 70% से ज्यादा दिव्यांगता ही आर्थिक मदद के लिए मान्य होगी। मौत की स्थिति में आवेदक के परिवार के करीबी सदस्य दयालु योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
हरियाणा दयालु योजना: उम्र के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा?
- 6 से 12 वर्ष तक – 1 लाख रुपये
- 12 से 18 वर्ष तक – 2 लाख रुपये
- 18 से 25 वर्ष तक – 3 लाख रुपये
- 25 से 45 वर्ष तक – 5 लाख रुपये
- 45 से 60 वर्ष तक – 3 लाख रुपये
हरियाणा दयालु योजना: सीएम सैनी ने कही ये बात
हरियाणा दयालु योजना के बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी का मानना है कि यह योजना गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है और राज्य की भाजपा सरकार इसे पूरी ईमानदारी से लागू कर रही है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे हरियाणा दयालु योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट देखें।






