Jharkhand News: एक बेटी के जन्म के बाद ही उसके माता-पिता शादी के बारे में सोचने लगते हैं। निश्चित तौर पर लड़की की अपनी एक खुशहाल जिंदगी हो और विवाह के लिए माता-पिता पैसे भी जोड़ते हैं। झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई है जो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता के लिए किसी सौगात से कम नहीं है जो उनकी बेटी की जिंदगी को संभालने के लिए काफी है। झारखंड न्यूज़ में आइए जानते हैं आखिर क्या है यह योजना जो सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है।
Jharkhand News में जानें झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के खास फायदे
झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2004 से इसकी शुरुआत हुई है। जहां शादी के समय सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाता है। यह निश्चित तौर पर राज्य की लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत झारखंड सरकार की तरफ से विवाह के समय लड़की के परिवार को 30000 तक की राशि प्रदान की जाती है।
कौन है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पात्र
अगर इस रिपोर्ट्स की बात करें तो झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है। गरीब रेखा से नीचे या परिवार का आर्थिक स्थिति कमजोर हो तभी आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। 18 वर्ष की लड़की और लड़के की उम्र 21 साल जरूरी है। पुनर्विवाह के समय वित्तीय सहायता लागू नहीं की जाती है। योजना का उद्देश्य गरीब कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही बताया गया है कि परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 72000 तक होना जरूरी है।
किन कागजात की है योजना के लिए जरूरत
इसके लिए आप भी पात्र हो सकते हैं और आवेदन ऑफलाइन भरा जा सकता है जिसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की जरूरत है। झारखंड सामाजिक कल्याण विभाग पोर्टल के जरिए आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।







