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Hit & Run कानून के विरोध में थमे ट्रक व बसों के पहिए, जानें इस नए Law में क्या है सख्त प्रावधान

New Hit and Run Law: भारत के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों सड़के थोड़ी सूनी नजर आ रही हैं। इसका प्रमुख वजह है ट्रकों के साथ बसों, टैक्सी व ज्यादातर ऑटो के पहियों का थम जाना।

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By: Gaurav Dixit

Published: जनवरी 2, 2024 2:15 अपराह्न | Updated: जनवरी 2, 2024 5:50 अपराह्न

New Hit and Run Law
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New Hit and Run Law: भारत के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों सड़के थोड़ी सूनी नजर आ रही हैं। इसका प्रमुख वजह है ट्रकों के साथ बसों, टैक्सी व ज्यादातर ऑटो के पहियों का थम जाना। पर ऐसा अचानक क्यों हुआ ये जानना भी बेहद जरुरी है। दरअसल भारत की बदलती कानून व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसके तहत कई सारे नियम-कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक है हिट एंड रन केस का मामला (Hit & Run) जिसको लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस नए नियम के तहत अगर गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना वहां से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिलेगी। वहीं इसमें 7 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी प्रावधान है। इसी नए कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रक, बस, टैक्सी व ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर हैं और ज्यादातर परिवहन सेवाएं ठप पड़ी हैं।

Hit & Run लॉ के विरोध में प्रदर्शन

हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रक, बस, ऑटो व टैक्सी चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें यूपी के साथ बिहार, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ अन्य कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। इस देशव्यापी प्रदर्शन के कारण आम लोगों को दिक्कते हो रही हैं और उन्हें यातायात के साधन नहीं मिल पा रहे हैं।

हिंट एंड रन मामले में हुए संशोधन को लेकर ड्राइवरों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार नए प्रवाधानों को वापस नहीं लेती तब तक वे गाड़ी नहीं चलाएंगे और प्रदर्शन को जारी रखेंगे।

हिट एंड रन कानून में संशोधन

सरकार की ओर से भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किए गए हिट एंड रन मामले में संशोधन करते हुए कड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत सेक्शन 104 (A) में कहा गया है कि यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। वहीं सेक्शन 104 (B) में कहा गया है कि यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद घटनास्थल से या वाहन समेत भाग जाता है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी। बता दें कि पहले हिट एंड रन मामले में सिर्फ 2 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान था। ऐसे में इन नए व सख्त प्रावधानों को लेकर ड्राइवरों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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