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Pune Porsche Car Accident: भारत में नाबालिग द्वारा ड्राइविंग को लेकर क्या है नियम-कानून, पकड़े जाने पर कितने साल की होगी जेल

Pune Porsche Car Accident: आजकल पुणे का एक मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक नाबालिग ने अपनी कार से युवक-युवती को कुचल दिया।

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By: Anurag Tripathi

Published: मई 22, 2024 4:21 अपराह्न

Pune Porsche Car Accident
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Pune Porsche Car Accident: आजकल पुणे का एक मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक नाबालिग लड़के ने अपनी पोर्शे कार युवक-युवती के ऊपर चढ़ा दी। जिसके कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मालूम हो कि आरोपी की उम्र 17 साल है। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों पर उसे जमानत दे दी। वहीं अब न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे है। लेकिन क्या आप जानते है कि भारत में नाबालिग के ड्राइविंग को लेकर क्या नियम है, और इसका उल्लंघन करने पर आरोपी को कितनी सजा हो सकती है। चलिए आपको बताते है सारी जानकारी।

क्या कहता है भारत का कानून

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानि आरटीओ के नियमों के अनुसार अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वह गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है, तो फिर नाबालिग के पिता या गार्जियन पर 25 हजार रूपये तक का चालान किया जा सकता है। ड्राइविंग नियमों के अनुसार अगर ऐसे मामले में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आरोपी के पिता को 3 साल के जेल का भी प्रावधान है। मालूम हो कि पुणे पोर्से कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया जो भागने की फिराक में था।

न्याय व्यवस्था पर उठ रहे है सवाल

दरअसल पुलिस द्वारा नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद ही कोर्ट ने उसे कुछ शर्तो पर जमानत दे दी थी। जिसके बाद यह सवाल उठने लगे थे कि इतने संगीन केस में कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी। हालांकि पुणे पुलिस ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि नाबालिग द्वारा किए गए अपराध को लेकर उसके ऊपर व्यस्क जैसा केसा चलाना चाहिए।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि, ”यह इस घटना का राजनीतिकरण करने की बहुत ही घटिया कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी। हमने इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिए गए फैसले पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ अपील दायर की है। नाबालिग को शराब पिलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और कार देने वाले पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हर चीज में वोट की राजनीति लाने की राहुल गांधी की कोशिश बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं”।

क्या है पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला?

19 मई 2024 की देर रात पुणे के कल्याणपुरी इलाके में एक नाबालिग शराब पीकर अपनी पोर्शे कार को 200 प्रति किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था। सड़क पर जा रहे है बाईक सवार युवक-युवती को नाबलिग ने टक्कर मार दी जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार किया उसके बाद पुलिस ने उसके पिता को गिफ्तार कर लिया था। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी थी।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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