Bhagwant Mann: जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदैव मुखरता से फैसला लेने वाली मान सरकार ने एक और ऐलान किया है। भगवंत मान सरकार ने RTO सेवा संबंधित कुछ नियम में फेर-बदल कर उसे और आसान बनाया है। नए नियम के तहत पंजाब वासियों को अब नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए RTO कार्यालय नहीं जाना होगा। Bhagwant Mann सरकार के निर्देशानुसार अब इसकी डिलीवरी घर तक पहुंच जाएगी। साथ ही किसी भी वाहन की नई RC बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1076 पर संपर्क कर सेवाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से पा सकते हैं।
पंजाब की Bhagwant Mann सरकार ने RTO सेवाओं से जुड़े नियम में किया फेर-बदल!
नए नियम के मुताबिक 25 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग से संबंधित आवेदनों को समयबद्ध अवधि में निपटाना होगा। यदि किसी आवेदन का समय पर निपटारा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। भगवंत मान सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन सभी कार्यों की मॉनिटरिंग परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में होगी, ताकि कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही Bhagwant Mann सरकार ने तय किया है कि अब किसी भी वाहन की नई RC बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए RTO कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसकी डिलिवरी लोगों तक पहुंच जाएगी। पंजाबवासी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क कर अपने दस्तावेज से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मान सरकार बहुत जल्द एक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर भी लॉन्च करने जा रही है, ताकि चीजों को और सरल बनाया जा सके।
21 दिनों में मिलेगा वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
मान सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया है कि अब 21 दिनों के भीतर परिवहन विभाग वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके अलावा लोगों को 7 दिनों के अंदर नया या रिन्यू किया लाइसेंस भी मिलेगा। साथ ही Bhagwant Mann सरकार की ओर से कहा गया है कि विभाग 25 अप्रैल से पहले सभी संबंधित मसलों को हल कर ले, ताकि लोगों को असुविधा न हो।