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Punjab News: रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म, ‘मान सरकार’ के इस बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी; जानें कैसे होगा लाभ?

Punjab News: पंजाब वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) ने मान सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पास कराए गए पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल को मंजूरी दे दी है।

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By: Gaurav Dixit

Published: अक्टूबर 25, 2024 4:43 अपराह्न

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Punjab News: पंजाब वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) ने मान सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पास कराए गए पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल को मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल के इस कदम से अब बिल प्रभावी हो सकेगा और इसका लाभ पंजाब (Punjab News) की आम जनता को मिलेगा।

Punjab News- CM Bhagwant Mann ने राज्यपाल को दिया धन्यवाद

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल को मंजूरी देने के बाद सीएम मान की प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम मान (CM Bhagwant Mann) ने राज्यपाल को इस कदम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि “इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।”

पंजाब सरकार का दावा है कि पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल के प्रभाव में आने के बाद रजिस्ट्री के लिए किसी भी प्रकार के NOC की जरूरत नहीं होगी। इस बिल में छोट प्लॉट्स को रैगुलर करने का प्रावधान भी है जिसकी मदद से नागरिकों को लाभ हो सकेगा।

कैसे मिलेगा लाभ?

पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल के प्रभाव में आने के साथ ही अवैध कालोनियों के पट्टे पर रोक लगेगी। इसके अलावा इस संशोधन बिल की मदद से लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी ताकि उनका जीवन बेहतर ढ़ंग से व्यतीत हो सके। वहीं रजिस्ट्री के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने से लोगों के कीमती समय की बचत हो सकेगी और वे विभिन्न दफ्तरों में भाग-दौड़ करने से खुद को बचाकर अपनी आर्थिक बचत कर सकेंगे।

3 सितंबर को पास हुआ था पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल

पंजाब विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान बीते महीने ही सीएम मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 बिल पेश किया था। इसके बाद 3 सितंबर, 2024 को सर्वसम्मति के साथ पंजाब विधानसभा से इसे पास कर राज्यपाल को भेजा गया था। ऐसे में अब राज्यपाल द्वारा बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद ये प्रभाव में आ सकेगा।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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