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Punjab Panchayat Elections 2024: हाईकोर्ट के फैसले के बाद आई CM Mann की प्रतिक्रिया, बोले ‘पंचायत चुनाव का रास्ता..’

Punjab Panchayat Elections 2024: पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Elections 2024) से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए 700 याचिकाओं को रद्द करने का फैसला सुनाया है।

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By: Gaurav Dixit

Published: अक्टूबर 14, 2024 5:59 अपराह्न

Punjab Panchayat Elections 2024
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Punjab Panchayat Elections 2024: पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Elections 2024) से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए 700 याचिकाओं को रद्द करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 250 पंचायतों के चुनाव पर 14 अक्टूबर तक लगे रोक को भी हटाने का निर्णय लिया है। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि आगामी कल यानी 15 अक्टूबर को सभी पंचायतों में मतदान होगा।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) के इस फैसले को लेकर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम मान ने उच्च न्यायालय (HC) को धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा है कि “पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है जो कि सभी राज्यवासियों के लिए अपार खुशी का विषय है।”

हाईकोर्ट के फैसले पर CM Bhagwant Mann की प्रतिक्रिया

पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) द्वारा दिए गए फैसले पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम मान ने उच्च न्यायालय को धन्यवाद करते हुए कहा है कि “पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Elections 2024) का रास्ता साफ हो गया है। कल 15 अक्टूबर को पंजाब में पंचायत चुनाव होंगे, मेरी सभी पंजाबियों से विनती है कि कल 15 अक्टूबर को शांतिपूर्वक आपसी भाईचारा बनाए रखें। अपना वोट डालें और अपने-अपने गाँव के अच्छे प्रतिनिधियों को चुनें जो गाँव के विकास में योगदान देंगे।”

Punjab Panchayat Elections 2024- हाईकोर्ट का फैसला

पंजाब पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Elections 2024) को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ी फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी पंचायतों में आगामी कल यानी 15 अक्टूबर को मतदान होंगे। बता दें कि पहले कोर्ट ने सैकड़ों याचिकाओं को मद्देनजर रखते हुए 250 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई थी जिसे अब हटा दिया गया है।

क्या थे आरोप?

हाइकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में दाखिल की गई याचिकाओं में नामांकन रद्द करने और एनओसी नहीं जारी करने के संबंध में आरोप लगाए गए थे। इसमें ज्यादातर आरोप कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने लगाए थे। हालाकि विपक्ष के आरोप निराधार साबित होते नजर आ रहे हैं और कोर्ट ने चुनाव को हरी झंडी दे दी है।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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