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Modi Surname मामले में Rahul Gandhi को लगा बड़ा झटका, याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा को रखा बरकरार

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है। मोदी सरनेम मानहानि केस मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो उनकी दो साल की सजा बरक़रार रहेगी। दरअसल सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम मानहानि केस में ...

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By: DNP न्यूज़ डेस्क

Published: जुलाई 7, 2023 12:47 अपराह्न

Rahul Gandhi
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Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है। मोदी सरनेम मानहानि केस मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो उनकी दो साल की सजा बरक़रार रहेगी। दरअसल सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम मानहानि केस में सजा का हुक्म दिया था, जिसके बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और कहा निचली अदालत ने ‘मोदी सरनेम केस’ को लेकर ठीक फैसला किया है। हमे उसके आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नही आता। ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है।

गुजरात हाइकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने किया नारेबाजी

सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जैसे ही मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की। उसके ठीक बाद कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के समर्थक जोर–जोर से नारे बाजी करने लगे।

गुजरात हाइकोर्ट के फैसले के बाद कोंग्रेसी नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान

@RahulGandhi की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फ़ैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है।”

मानहानि केस मामले में यूपी डिप्टी सीएम ने किया ट्वीट

बता दें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरनाम केस को लेकर दिल्ली के मुख्यममंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर चुटकी ली है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा– “मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से श्री राहुल गांधी जी की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज। गांधी जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ही दूसरों की मानहानि पर टिकी है। हो सकता है कि ताज़ा फ़ैसले से दोनों सबक़ लें।”

क्या था ‘मोदी सरनेम मानहानि’ केस मामला?

बता दें 2019 के आम चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मोदी समाज के उपर टिप्पणी की थी। जिसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को यह बात आपत्तिजनक लगी। ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। वहीं पूर्णेश मोदी ने आज कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है.

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