रविवार, मई 12, 2024
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Ranchi News: झारखंड चारा घोटाला मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला,  52 दोषियों को 3 साल की सजा जबकि 35 आरोपी बरी

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Ranchi News: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की धूम है। इस दौरान मतदाताओं को जागरुक करने के लिए तरह-तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कि वे पोलिंग बूथ पर पहुंच कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

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Ranchi News: देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार का क्रम जारी है। इस दौरान सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर खूब सुर्खियां भी बन रही हैं।

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Hemant Soren: देश में बीते दो-तीन दिनों से लगातार सियासी खींचतान जारी है। इस क्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी राजनेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसमे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) का नाम भी शामिल है जो कि अब तक लापता बताए जा रहे थे।

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Hemant Soren: भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाया है।

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Ranchi News: झारखंड के प्रमुख औद्योगिक शहर टाटानगर से देश के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतरीन है। इसमें परिवहन के प्रमुख माध्यम रेलवे का भी महत्वपूर्ण योगदान है। खबर है कि रेलवे अब 1 जनवरी 2024 से टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 5 दिन चलाएगा।

Ranchi News: झारखंड चारा घोटाला मामले को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है, 26 साल बाद इस मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के अनुसार इस केस से संबंधित 52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि  सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 21 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख  लिया था। ऐसे में अब इस पर बड़ा अपडेट आया है। 

26 साल पुराना चारा घोटाला केस में आया कोर्ट का फैसला

जी हां काफी लम्बा समय गुजर जाने के बादझारखंड चारा घोटाला’ मामले को लेकर रांची सीबीआई विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह घोटाला साल 1990-1995 के दौरान हुआ था। आज 125 आरोपी (लोगों) में से कोर्ट ने  52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई। वहीं इस केस से संबंधित  35 लोगों को बरी भी कर दिया।  बता दें कि इस घोटाले में करीब डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से हेराफेरी की गई थी।       

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को किया बरी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जिन 35 लोगों को बरी किया है उनके नाम कुछ इस प्रकार है –  साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, एनुल हक, मधु पाठक, राजेंद्र पांडेय, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, रीमा बड़ाईक, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा और राजेंद्र पांडेय का नाम शामिल है।

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सौरभ कुमार मल्ल बीते 2 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में P.G. की पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी शुरुआत दैनिक भास्कर (इंटर्नशिप) से किया है। यह कई और चैनलों में बतौर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल सौरभ DNP India Hindi वेबसाइट में बतौर कंटेंट राइटर (पॉलिटिकल, क्राइम और इंटरनेशनल) डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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