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बड़ी खबर! कोलकाता RG Kar Medical Rape Case में कोर्ट ने सुनाया फैसला! धारा 64, 66, 103/1 के तहत Sanjay Roy दोषी करार; जानें डिटेल

RG Kar Medical Rape Case: कोलकाता रेप केस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय रॉय को दोषी करार दे दिया है।

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RG Kar Medical Rape Case
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

RG Kar Medical Rape Case: देश के सबसे चर्चित आरजी कर मेडिकल रेप केस में सियालदाह कोर्ट ने सजा सुना दिया है। बता दें कि बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। गौरतलब है कि इस मामले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इसके खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अतत: इसे लेकर अब सियालदाह कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है।

RG Kar Medical Rape Case मामले में Sanjay Roy दोषी करार

बता दें कि पिछले साल 8 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेन डॉक्टर का शव मिला था, जिसके बाद से यह पूरा मामला सामने आया है। मामले की जांच आगे बढ़ी तो कई नए खुलासे हुए और पुलिस ने एक आरोपी Sanjay Roy को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला की महिला डॉक्टर के साथ रेप भी किया गया था। इसी बीच अब RG Kar Medical Rape Case मामले में सियालदाह कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय रॉय को दोषी करार दिया है।

BNS की धारा 64, 66 103/1 के तहत Sanjay Roy दोषी करार

RG Kar Medical Rape Case मामले में बता दें कि सियालदाह सत्र अदालत के जज अनिबार्न दास ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64,66, 103/1 के तहत संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जज ने कहा कि “आरोपी की सुनवाई सोमवार को होगी।

अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसकी सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। मैंने मामले की सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय तय किया है।”

RG Kar Medical Rape Case मामले में सोमवार को होगा सजा का ऐलान

मालूम हो कि कोर्ट ने Sanjay Roy को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि “कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का मानना ​​है कि इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं।

जब कोलकाता पुलिस द्वारा पांच दिनों तक मामले की जांच की गई, तो उन पांच दिनों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई”।

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