रविवार, मई 19, 2024
होमख़ास खबरेंसुप्रीम कोर्ट ने ED Director Sanjay Mishra का कार्यकाल घटाया, सरकार के...

सुप्रीम कोर्ट ने ED Director Sanjay Mishra का कार्यकाल घटाया, सरकार के इस फैसले को बताया गैर-कानूनी

Date:

Related stories

Supreme Court: ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर SC की अहम टिप्पणी, PMLA प्रावधान को लेकर कही ये बात

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई व गिरफ्तारी करने की कानूनी प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी की है।

ED Director Sanjay Mishra: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक अपने पद से हटने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने को गैर-कानूनी बताया है। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को अवैध करार दिया है।

कोर्ट ने क्या कहा ?

दरअसल, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज (11 जुलाई) सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ” हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था। वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले।”

क्या है मामला ?

बता दें कि संजय कुमार मिश्रा 2018 में ED के निदेशक बने थे। 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया था। जिसके बाद सरकार के इस फैसले को कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 सितंबर 2021 को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है, ऐसे में कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। लेकिन, उनका कार्यकाल दोबार नहीं बढ़ाया जाएगा।

31 जुलाई तक पद से हटने के आदेश

इस टिप्पणी के बाद सरकार ने एक अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। अध्यादेश में ED निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की व्यवस्था थी। इसी आधार पर मिश्रा को एक साल का एक्सटेंशन मिला था, जिसे कोर्ट ने गैर-कानूनी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक अपने पद से हटने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस-टीएमसी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सरकार के अध्यादेश को मनमाना बताते हुए इस मामले में याचिका दाखिल की थी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

Latest stories