Sunday, March 16, 2025
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ईद से पहले मुस्लिम पक्ष को राहत! Sambhal Jama Masjid की रंगाई-पुताई को हाईकोर्ट ने दी हरी-झंडी; इन बातों का ख्याल रखने की हिदायत

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Sambhal Jama Masjid: संभल जामा मस्जिद को लेकर छिड़े संग्राम के बीच मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है। कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रही मस्जिद की मुस्लिम कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। Allahabad High Court की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कमेटी संभल जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई का काम करा सकती है। हालांकि, Sambhal Jama Masjid कमेटी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी ढ़ांचे को नुकसान न पहुंचे। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि संभल जामा मस्जिद के भीतर किसी भी तरह की अनियमितता न हो। ईद त्योहार से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को मस्जिद कमेटी के लिए बड़ा राहत माना जा रहा है।

Sambhal Jama Masjid की रंगाई-पुताई को हाईकोर्ट ने दी हरी-झंडी

तमाम चर्चाओं और दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की मांग से जुड़ी याचिका को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मस्जिद कमेटी जामा मस्जिद के बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई करा सकती है। हाईकोर्ट की ओर से Sambhal Jama Masjid कमेटी को हिदायत दी गई है कि किसी भी ढ़ाचे को नुकसान पहुंचाए बिना काम को संपन्न कराया जाए। रंगाई-पुताई के वक्त ध्यान रखा जाए कि मस्जिद परिसर के भीतर किसी भी तरह की अनियमितता न हो। बता दें कि संभल जामा मस्जिद के बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई की अनुमति मिलना मस्जिद कमेटी के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। ईद से पहले हाईकोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम पक्ष में खुशी की लहर है।

ईद पर्व से पहले संभल जामा मस्जिद कमेटी को राहत

गौरतलब है कि मस्जिद कमेटी की ओर से रंगाई-पुताई की मांग पहले एएसआई और प्रशासन द्वारा खारिज किया जा चुका है। हिंदू पक्ष की दलील थी कि रंगाई-पुताई के बहाने संभल जामा मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है। एएसआई ने इन्हीं तमाम दलीलों का हवाला देते हुए Sambhal Jama Masjid कमेटी की मांगों को अनुचित करार दिया था। हालांकि, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख कर रंगाई-पुताई की अनुमति हासिल कर ली है। अब मामले में अगली सुनवाई ईद के बाद 8 अप्रैल को होनी है। ऐसे में सबकी निगाहे हैं कि अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट का आदेश क्या होता है।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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