Ghaziabad News: जीडीए यानि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2026 को लागू किया जा सकता है। किसी प्रकार के संपत्ति आवंटन में हुई गड़बड़ी या फिर देय राशि ज्यादा हो गई है, तो ऐसे लोग ओटीएस के तहत सेटलमेंट करवा सकेंगे। जीडीए ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। जिसमे कहा गया है कि समझादारी दिखाइए, एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2026 का लाभ उठाइए और हमेशा के लिए निश्चित हो जाइए क्योंकि (ओटीएस) 2026 योजना आपके लिए एक सुनहरा और अंतिम अवसर है।
योजना लागू होने वाली सम्पत्तियों की श्रेणी – Ghaziabad News
- योजना समस्त प्रकार की आवासीय सम्पतियों पर लागू होगी, बाहे वे आवंटन पति, नीलामी पद्धति से या अन्य पद्धति से आवंटित हो।
- समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पनियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू होगी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित सम्पनियों भी सम्मिलित होगी।
- जिन आवंटियों द्वारा सरकार प्राधिकरण अथवा उपक्रम को आवंटित सम्पतियों में निर्मित हो।
- विभित्र प्रकार के स्कूल संस्थान एवं एजुकेशनल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पनियां।
- अन्य समस्त प्रकार की व्यावसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा पद्धति से आबंटित हो।
- सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पतियां एवं मानचित्र डिफाल्टर के प्रकरण।
योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- आवंटियों द्वारा आवेदन ऑफलाइन/ऑनलाइन किया जा सकेगा।
- ओ.टी.एस. आवेदन का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 03 माह में किया जायेगा।
- ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच (डिस्पैच का तात्पर्य ई.एम.एस. ई-मेल एवं हाई कौपी है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 3 माह में जमा करना होगा अर्थात सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।
- ओ.टी.एम. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र निर्गमन होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग 03 द्विमासिक किस्तों में 06 माह में जमा करना होगा अर्थात सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।
ब्याज के बोझ से पाएं मुक्ति, GDA के साथ बढ़ाएं उन्नति!
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जल्द लेकर आने जा रहा है OTS योजना-2026। अपने लंबित बकाये का भुगतान करें और भारी ब्याज व जुर्माने में छूट का लाभ उठाएं।
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— GDA Ghaziabad (@gdagzb) April 2, 2026
- यदि किसी कारणवश ओ.टी.एस. की धनराशि निर्धारित समय में जमा नहीं की जाती है है तो निर्धारित धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त व्याज देय होगा तथा अवशेष धनराशि जमा करने हेतु आवंटी को 01 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। उक्त अतिरिक्त अवधि में ओ.टी.एस. की सम्पूर्ण धनराशि जमा न होने की स्थिति में ओ.टी. एस. निरस्त माना जायेगा। डाउन पेमेंट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 9 प्रतिशत की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- यदि किस्त समय से नहीं से नहीं जमा की जाती है, तो विलम्ब की अवधि के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत की दर से (कुल 11 प्रतिशत) साधारण व्याज देय होगा।
- ओ.टी.एस. में आगणित सम्पूर्ण देय धनराशि को मांग-पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर एकमुश्त (Upfront) जमा करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि पर 03 प्रतिशत की छूट होगी।
