Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर दिया यह फैसला, कल फिर होगी सुनवाई

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही कार्यवाही आज 26 जुलाई को हुई जिसमें इलाहाबाद हाईकेर्ट ने आज की कार्यवाही पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वे रोकने वाले फैसले को बरकरार रखा है

GYANVAPI CASE

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही कार्यवाही आज 26 जुलाई को हुई जिसमें इलाहाबाद हाईकेर्ट ने आज की कार्यवाही पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वे रोकने वाले फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ASI के सर्वे पर आज शाम पांच बजे तक के लिए रोक लगी थी जिसे इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आज आगे बढ़ाते हुए कल तक जारी रखने को कहा है। वहीं कल फिर सुनवाई के बाद न्यायालय अपनी फैसला सुना सकता है।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर हो रही है सुनवाई

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाइ चल रही है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि एएसआई को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उसे सर्वेक्षण करने और विशेषज्ञ राय देने की अनुमति है। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है व कल फिर सुनवाई करने का फैसला लिया है।

हिन्दू पक्ष की दलील

ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की ओर से पेश होते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि विशेषज्ञ को किसी मामले में पक्षकार बनाया जाए। जिस मामले में विशेषज्ञ से राय ली जाती है उस मामले में उसे पक्षकार बनाने का कोई कानून भी नही है।

कोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए कहा कि यदि कानून साक्ष्य के संग्रह की अनुमति दे तो इससे याचिकर्ता को क्या नुकसान हो सकता है।अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता पर यह भी गंभीर आरोप लगाया कि वादी के पास कोई सबूत नहीं है और वो सर्वेक्षण की मदद से सबूत लाना चाह रहे हैं। बदले ने हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया कि एएसआई के सर्वे में मस्जिद के ढ़ांचे को कोई नुकसान नहीं होगा।

फिलहाल एएसआई के सर्वे पर कल तक रोक बरकरार रहेगी और कोर्ट कल की सुनवाई करने के बाद आगे के फैसले को सुनाएगा।

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