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UP News: पोल्ट्री फॉर्म संचालकों के नाम नया फरमान! यूपी में अब अंडों पर भी लिखना होगा एक्सपायरी डेट, कारण जान हैरान हो जाएंगे

UP News: यूपी सरकार ने प्रदेश में पोल्ट्री फॉर्म संचालकों व अन्य विक्रेताओं को अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने के निर्देश जारी किए हैं। इससे अंडों की गुणवत्ता मानक व्यवस्थित रखने के साथ धोखाधड़ी पर भी रोक लग सकेगी।

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By: Gaurav Dixit

Published: मार्च 17, 2026 1:28 अपराह्न

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UP News: अप्रैल का महीना कई बदलाव के लिहाज से भी अहम साबित होने वाला है। उसमें प्रमुख है अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का निर्देश। दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने यूपी के पोल्ट्री फॉर्म संचालकों के नाम निर्देश जारी कर हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखने का फरमान दिया है। नया आदेश 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो अंडा उत्पादकों को सभी अंडों पर लिखना होगा कि मुर्गी ने अंडा कब दिया है। सरकारी निर्देश का पालन न करने वाले पोल्ट्री फॉर्म संचालक या दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के पीछे गुणवत्ता मानक को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य, धोखाधड़ी आदि से बचना अहम पहलु है जो लोगों को हैरान कर सकता है।

यूपी में अब अंडों पर भी लिखना होगा एक्सपायरी डेट!

योगी सरकार के नए निर्देशानुसार प्रदेश में अब अंडों पर भी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। यूपी के योजना विभाग की मानें तो सूबे में अंडा उत्पादन का कारोबार तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों की मानें तो यूपी में वित्त वर्ष 2023-24 में अंडा उत्पादन की ग्रोथ करीब 30 फीसदी दर्ज की गई। ये दर्शाता है कि कितने बड़े पैमाने पर अंडों का उत्पादन हो रहा है।

इसी क्रम में सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया है। कोई पोल्ट्री फॉर्म संलाचलक का अन्य विक्रेता यदि सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग पॉल्ट्री या दुकान पर मौजूद अंडे नष्ट करेगी या ‘खाने योग्य नहीं है’ का मुहर लगाएगी।

पोल्ट्री फॉर्म संचालकों के नाम जारी निर्देश के पीछे कारण क्या?

योगी सरकार की ओर से पोल्ट्री फॉर्म संचालक या अंडा विक्रेताओं के नाम जारी संदेश के पीछे कई अहम कारण है। खबरों की मानें तो सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य को वरीयता देते हुए ये निर्देश जारी किया है। इससे लोगों तक पुराने या खराब अंडों की पहुंच खत्म होगी और लोग बीमारी से बच सकेंगे। साथ ही लोगों तक ताजा अंडा पहुंचेगा।

एक्सपायरी डेट लिखे होने से लोग अंडों की गुणवत्ता के बारे में जान सकेंगे। इसके साथ ही दुकानों पर पुराने या बासी अंडों को ताजा बताकर ग्राहकों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा। मालूम हो कि सामान्य तापमान पर अंडे लगभग 2 हफ्ते तक ठीक रहते हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज में 5 हफ्ते तक। ऐसे में अंडों की गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ रहेगी।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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