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Mukhyamantri Rajya Krishi Vikas Yojana: देवभूमि में कृषि की जड़ें मजबूत कर रही ये खास स्कीम! सब्सिडी के साथ कई लाभ उठा रहे किसान

Mukhyamantri Rajya Krishi Vikas Yojana के तहत उत्तराखंड का गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग गन्ना किसानों को तमाम तरह के लाभ दे रहा है। ये कदम देवभूमि में कृषि की जड़ें मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं।

Mukhyamantri Rajya Krishi Vikas Yojana
Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Mukhyamantri Rajya Krishi Vikas Yojana: संभावनाओं को तलाश कर निवेश कर रही धामी सरकार देवभूमि में कृषि की जड़ें भी मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में सूबे के गन्ना किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा संचालित कृषि विकास योजना किसानों को प्रगतिशील बनाने का काम कर रही है, ताकि देवभूमि की अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ सके। उत्तराखंड का गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग इस योजना के तहत किसानों को ट्रांसपोर्टेशन, फसल की कटाई, रसायनों के छिड़का व कृषि यंत्रों की खरीदारी समेत अन्य कई चीजों पर सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। ये सारे कदम इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि ताकि सूबे में कृषि की जड़ें और मजबूत हो सके।

कृषि की जड़ें मजबूत कर रही Mukhyamantri Rajya Krishi Vikas Yojana

देवभूमि जहां पर्यटन को ही राजस्व का स्रोत माना जाता है, वहां उत्तराखंड सरकार कृषि की जड़ें भी मजबूत कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना का संचालन किया जा रहा है, ताकि किसान सशक्त हो सकें। उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजना गन्ना किसानों को कई लाभ उपलब्ध कराती है। इसमें परिवहन, कृषि यंत्र, बीज मूल्य भुगतान, कीट/रोग एवं खरपतवार नियंत्रण, सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैव-उर्वरकों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराना प्रमुख है। धामी सरकार की कोशिश है कि गन्ना किसान मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना से प्रेरित होकर गन्ने का उत्पादन करें और अपने साथ प्रदेश को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएं।

गन्ना किसान कैस उठा सकते हैं मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना का लाभ?

इस योजान का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है। इससे इतर आवेदक गन्ना किसान होना चाहिए। इसके बाद किसान अपने आधार कार्ड, पते का प्रमाण, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। आवेदन के लिए योजना की आधिकारिक साइट पर दर्ज नियम व शर्तों को जानें। लाभार्थी का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श तथा गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात विभागीय अधिकारियों से अनुमोदन कर किया जाता है। यदि किसी गन्ना किसान का चयन मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए होता है, तो उसे विभाग जबरदस्त लाभ देगा।

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