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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, अंतिरम जनमानत याचिका हुई खारिज; जानें पूरी खबर

Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि Arvind Kejriwal ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोट में अर्जा दाखिल जहां कोर्ट नें सुनने के बाद राहत देने से ...

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By: Anurag Tripathi

Published: मार्च 27, 2024 8:39 अपराह्न

Arvind Kejriwal
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Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि Arvind Kejriwal ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोट में अर्जा दाखिल जहां कोर्ट नें सुनने के बाद राहत देने से इंकार कर दिया। बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। वहीं 28 मार्च यानि कल अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी।

दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने क्या कहा?

दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा कि “आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि यह गिरफ्तारी अवैध, अलोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित हो सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि इस मामले की उचित जांच होनी चाहिए. उसने ईडी को 2 अप्रैल तक अपना जवाब देने का निर्देश जारी किया है”।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हम इस स्तर पर राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने गिरफ्तारी से सुरक्षा का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से पूछा कि अगर उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी तो उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया।

आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 26 अप्रैल को आप नेता और कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस की तरफ से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के आस पास धारा- 144 लागू कर दी गई थी।

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अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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