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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को दी मंजूरी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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Gyanvapi News: वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू मस्जिद के बेसमेंट में कर सकते हैं पूजा

Gyanvapi News: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट की जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को कोर्ट ने हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए व्यासजी तहखाने पूजा करने का अधिकार दे दिया है।

मुस्लिम पक्ष को CM Yogi की चेतावनी, कहा- ‘ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा’, पूछा- ‘वहां त्रिशूल कहां से आया ?’

CM Yogi: यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्‍ज‍िद कहे जाने पर नाराजगी व्‍यक्‍त की है। उन्होंने साफ शब्‍दों में कहा क‍ि उसे मस्‍ज‍िद कहा जाएगा तो व‍िवाद होगा।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर दिया यह फैसला, कल फिर होगी सुनवाई

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही कार्यवाही आज 26 जुलाई को हुई जिसमें इलाहाबाद हाईकेर्ट ने आज की कार्यवाही पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वे रोकने वाले फैसले को बरकरार रखा है

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी परिसर का सर्वे पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोर्ट ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से जारी करने के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिना खुदाई करे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए सर्वे जारी रखने की बात कही है।

मुस्लिम पक्ष ने लगाया था खुदाई का आरोप

दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप था की सर्वे के नाम पर मस्जिद परिसर में खुदाई करवाई जा रही है, जिससे परिसर को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, हिंदू पक्ष ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था।

कोर्ट ने ASI से मांगी थी सफाई

मुस्लिम पक्ष की इस याचिका के बाद कोर्ट ने ASI से सफाई मांगी थी। जिस पर ASI ने एफिडेविट दाखिल कर बताया था की सर्वे से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर्वे को लेकर अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई है।

ASI ने बताया था कि अगर खुदाई करनी भी पड़ी तो सबसे पहले कोर्ट से अनुमति ली जाएगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद ASI अपना सर्वे दोबारा शुरू कर सकता है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा, कोर्ट ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है।  

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Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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