---Advertisement---

Income Tax News: आयकर विभाग ने करदाताओं को दी बड़ी राहत, अब 4 साल पुराने ITR में कर सकेंगे संशोधन; टैक्सपेयर्स को ऐसे आ जाएगी मौज

Income Tax News: सीबीडीटी इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फॉर्म पेश किया है। अब करदाता चार साल पुराना आईटीआर में संशोधन कर सकते है।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: मई 24, 2025 7:07 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं आयकर विभाग लगातार करदाताओं के लिए समय-समय पर आई़टीआर से जुड़े अपडेट ला रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच सीबीडीटी ने बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025 में किए गए बदलावों के बाद इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फॉर्म पेश किया है। यह फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ITR-U का मकसद टैक्सपेयर्स को पुरानी टैक्स फाइलिंग में हुई किसी गलती को सुधारने का मौका देना है। इस नियम से टैक्स नियमों का पालन करना आसान होगा और गलतियों को सुधारने में मदद मिलेगी। लेकिन इसका इस्तेमाल टैक्स कम करने या रिफंड पाने के लिए नहीं किया जा सकता।

4 साल पुराने ITR में करदाता ऐसे कर सकेंगे संंशोधन – Income Tax News

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मालूम हो कि बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कई छूट का ऐलान किया था। वहीं अब सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ITR-U फॉर्म पेश किया है। नए नियमों के तहत करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 48 महीने (4 साल) का समय दिया जाएगा। पहले यह समय अवधि सिर्फ 24 महीने थी। यानी अब यह समय सीमा दोगुनी हो गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जिसका आकलन वर्ष 2025-26 है, तो आप 31 मार्च 2030 तक ITR-U फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इतने लंबे समय में करदाता अपनी गलतियों को सुधार सकेगा (Income Tax News)।

आयकर विभाग ने नए नियम से करदाताओं को ऐसे होगा फायदा

गौरतलब है कि आयकर विभाग के नए नियम के मुताबिक ITR-U के तहत करदाता पिछले साल के आईटीआर में संशोधन कर सकते है। वहीं अब सवाल बड़ा सवाल है कि क्या हर करदाता इसमे संशोधन कर सकते है तो हम आपको बता दें कि वहीं करदाता जिन्होंने पिछले 4 साल के भीतर आईटीआर दाखिल करते वक्त किसी प्रकार की गलत जानकारी दर्ज हो गई हो तो उसे इसके तहत ठीक किया जा सकता है। नए नियमों के तहत, ITR-U फॉर्म असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद ही भरा जा सकेगा। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर यह तारीख छूट जाती है तो 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए करदाता को जुर्माना भी देना होगा।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

UP Board Class 10th 12th Result 2026

अप्रैल 23, 2026

Karnataka SSLC Result 2026

अप्रैल 23, 2026

Delhi-Rape-Murder-Case

अप्रैल 23, 2026

Sanjiv Goenka

अप्रैल 23, 2026

Bengal Assembly Election 2026

अप्रैल 23, 2026

Rashifal 23 April 2026

अप्रैल 22, 2026