शनिवार, सितम्बर 7, 2024
होमख़ास खबरेंKanwar Yatra 2024: दुकानों पर नाम लटकाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट...

Kanwar Yatra 2024: दुकानों पर नाम लटकाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, राज्य सरकारों को भेजा नोटिस

Date:

Related stories

Uttarakhand News: CM Dhami को SC की ‘सुप्रीम’ फटकार, विवादास्पद IFS अधिकारी की नियुक्ति को लेकर की अहम टिप्पणी

Uttarakhand News: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्ति से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) को कड़ी फटकार लगाई है।

Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर SC का सख्त रुख! सुनवाई के दौरान सामने आई तल्ख टिप्पणी; देखें रिपोर्ट

Supreme Court on Bulldozer Action: देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन को प्राथमिकता देने से जुड़े मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस संबंध में दाखिल की गई याचिका को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए अपना पक्ष रखा।

75 Years of Supreme Court: SC के 75 वर्ष पूर्ण होने पर PM Modi का संबोधन, बोले- ‘महिलाओं पर अत्याचार समाज की गंभीर…’

75 Years of Supreme Court: भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रूप से बेहद खास है। दरअसल आज सर्वोच्च न्यायालय (SC) की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं।

Kanwar Yatra 2024: कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का विवाद अपने पूरे चर्म पर है। नेम प्लेट लगाने की शुरुआत वैसे तो यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई थी लेकिन इसके बाद अन्य राज्यों में कुछ सरकारों ने इसे लागू कर दिया। इसके बाद विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहां पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, दुकानों पर नाम लिखने की जरुरत नहीं है, सिर्फ खाने के प्रकार लिखने होंगे। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड सरकार को नेटिस भेजा है।

26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगा, तब तक इस मामले पर अंतरिम रोक लगी हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जिन राज्यों ने भी नेम प्लेट लगाने का आंदेश जारी किया था, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है।

किसने लगाई थी याचिका?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि, दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरुरत नहीं है, उन्हें सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी का बोर्ड लगाना है। ये निर्देश जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिए हैं। नेमप्लेट का मामला बढ़ने के बाद एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसकी सुनवाई कोर्ट की तरफ से की गई है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Aarohi
Aarohihttps://www.dnpindiahindi.in/
आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

Latest stories