रविवार, मई 12, 2024
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Rahul Gandhi को Patna High Court से मिली राहत, मोदी सरनेम मामले में 15 मई को होगी अगली सुनवाई

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Lok Sabha Election 2024: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव की धूम है। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पूरी उर्जा के साथ प्रसार-प्रचार में जुटे हैं।

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Rahul Gandhi: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। बता दें कि मंगलवार यानी 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है।

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Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट बसा शहर रायबरेली इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान मे हैं।

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘सारे मोदी चोर हैं’ वाले बयान पर एक और मामले का सामना कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने आज उन्हें एक बड़ी राहत देते हुए 25 अप्रैल 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने 15 मई को होगी। बता दें राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ‘सारे मोदी चोर है्ं’ वाले बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।

जानें क्या है मामला

बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में ‘सारे मोदी चोर हैं’ मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार ने पटना की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में एक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में पहले राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना की विशेष कोर्ट में पेश होना था। इसके बाद उनके वकीलों ने व्यस्तता का हवाला देते हुए कोर्ट से अगली तारीख मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 25 अप्रैल को हाजिर होने की अगली तारीख दे दी थी।

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15 मई को होगी सुनवाई

विशेष कोर्ट से अगली तारीख मिलने के तुरंत बाद राहुल के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा था चूंकि सूरत सेशन कोर्ट से इस अपराध में सजा हो चुकी है, तो पटना के विशेष कोर्ट में ट्रायल न किया जाए। इसी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए आज सोमवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट ने 25 अप्रैल को निचली अदालत में राहुल गांधी की पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वो इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2023 को करेगा। आज के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कल उन्हें अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा।

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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