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Telecom Bill: फर्जी सिम खरीदने पर हो सकती है 3 साल की सजा, देना होगा मोटा जुर्माना; जानें नए बिल की महत्तवपूर्ण बातें

Telecom Bill टेलीकॉम बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बिल को पेश किया गया

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Telecom Bill
Ashwani vaishnaw

Telecom Bill: टेलीकॉम बिल बुधवार 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हो गया है। वहीं इसे 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। नए बिल के अनुसार फर्जी सिम खरीदने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। और 50 लाख तक जुर्माना का भी प्रावधान है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बिल को पेश किया गया। इस कानून के बाद सरकार किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेकओवर कर सकेगी। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्रॉफ अधिनियम की जगह लेगा।

क्या है नए टेलीकॉम बिल किसको होगा फायदा

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम बिल बुधवार 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा पेश किया। इसके तहत फर्जी सिम खरीदने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। और 50 लाख तक जुर्माना का भी प्रावधान है। नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति के मैसेज को ट्रैक किया जा सकता है। इतना ही नही मैसेज ट्रांसमिशन को भी रोका जा सकता है। इस विधेयक के बाद सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्वीस या नेटवर्क चलाने वाली कंपनी को नियंत्रण में लेने, प्रबंधित या सस्पेड करने की अनुमति देगा।

इस बिल की कुछ महत्तवपूर्ण बातें

युध्द जैसी स्थिति में टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है।

100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह अब सिर्फ एक ही ऑथराइजेशन लेना होगा।

सरकार के पास यह अधिकार होगा की वह ग्राहकों के हितों में एंट्री फीस , लाइसेंस फीस और पेन्लटी को माफ कर सकती है।

सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी यानि अगर कोई सिम खरीदता है तो उसको बायोमेट्रिक कराना ही होगा।

माना जा रहा है कि इस बिल से टेलीकम्युनिकेशन सर्वीस या नेटवर्क चलाने वाली कंपनी की मनमानी खत्म हो जाएंगी।

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