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Anurag Dhanda: ‘मेंबर्स ऑफ लग्जरी असेंबली…’ हरियाणा सरकार के नए फैसले पर आप नेता ने किया कटाक्ष; जानें पूरी डिटेल

Anurag Dhanda: अब हरियाणा के विधायक भी 5 स्टार होटल में रूक सकेंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपने नियमों में संसोधन किया है।

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By: Anurag Tripathi

Published: दिसम्बर 29, 2025 4:02 अपराह्न

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Anurag Dhanda: अब हरियाणा के विधायक भी 5 स्टार होटल में रूक सकेंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपने नियमों में संसोधन किया है। नए नियम के मुताबिक अब मेट्रो शहरों में विधायक 12000 तक होटल ले सकेंगे। वहीं गैर मेट्रो शहरों में विधायकों को होटल लेने के लिए 9000 रूपये का होटल ले सकेंगे। वहीं अब इस मामले पर आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि यह नया नियम बढ़ते हुए महंगाई और जनप्रतिनिधियों के पद व गरिमा को ध्यान में रखते हुए की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Anurag Dhanda ने हरियाणा सरकार पर कसा तंज

बता दें कि आप नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार के एक फैसले को लेकर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि “Members of Luxury Assembly”, बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक नियम में संशोधन किया है।

दरअसल पहले विधायकों को ठहरने के लिए 5000 रूपये की धनराशि दी जाती है। लेकिन अब होटल में रहने के लिए 12000 रूपये की धनराशि दी जाएगी। यानि अब विधायक जी मस्त लग्जरी रूम में रह सकेंग। गौरतलब है कि इसे लेकर सैनी सरकार ने क्लियर भी किया है कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया है।

हरियाणा सरकार का विधायकों के लिए क्या है नया नियम

बता दें कि इस नए नियम को लेकर हरियाणा सरकार ने 23 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमे लिखा गया था कि “हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (1975 का 2) की धारा 9 की उप-बारा (2) के साथ पतित उप-धारा (१) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयक्ष हरियाणा विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा विधान सभा सदस्य भत्ता) नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

अर्थात्- 1 ये नियम हरियाणा विधान सभा सदस्य भत्ता) संशोधन नियम् 2025 कहे जा सकते है।
2 हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता) नियम, 1976 में नियम में उप-नियम (१) में खण्ड (क) में 5,000/- रुपए अंको तथा शब्द के स्थान पर, मेट्रो शहरों के लिए बारह हजार रुपए तथा शेष शहरों के लिए नौ हजार रुपए शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे”।

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अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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