Bihar Patrakar Pension Yojana: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम Nitish Kumar लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे है। इसी बीच नीतीश कुमार ने पेंशन धारक पत्रकारों को बड़ा गिफ्त दिया है। दरअसल बिहार सरकार 60 साल से ऊपर के पत्रकारों को पेंशन के तौर पर हर महीने एक धनराशि प्रदान करती है। बता दें कि इस धनराशि को नीतीश सरकार ने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से दी है। इससे पहले भी बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना, कलाकार पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत धनराशि में बढ़ोतरी की थी। चलिए आपको बताते है कि पेंशन धारी पत्रकारों को अब हर महीने कितने रूपये मिलेंगे।
Bihar Patrakar Pension Yojana की धनराशि में सीएम Nitish Kumar ने की बढ़ोतरी
बता दें कि मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने Bihar Patrakar Pension Yojana की धनराशि दोगुनी से भी ज्यादा कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। उन्होंने लिखा कि “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रू॰ की जगह 15 हजार रू॰ पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/ पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 3 हजार रू॰ की जगह 10 हजार रू॰ की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है।
लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हमलोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें।
बिहार पत्रकार पेंशन योजना के तहत किसे मिलेगा इसका लाभ?
पत्रकार पेंशन सम्मान योजना पत्रकारों के प्रयासों का सम्मान करने की एक योजना है। यह योजना पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का लाभ लेने की अनुमति देती है। वहीं अगर इसके पात्रता की बात करें तो, आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। पत्रकारिता में बीस साल का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार पात्रधारी हैं। आवेदक की आयु योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष होनी चाहिए। पत्रकार सूचना जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसका प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यानि यह कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़े-बड़े ऐलान कर रहे है।