---Advertisement---

GST Fraud Alert: नया Cyber Crime! किसी को घर या दुकान रेंट पर देने से पहले जानें यह काम की बात, वरना हो सकती है जेल?

GST Fraud Alert: नया Cyber Crime आपको जेल की सजा करवा सकता है। ऐसे में इस जीएसटी फ्रॉड अलर्ट को भूलकर भी नजरअंदाज न करें।

Avatar of Amit Mahajan

By: Amit Mahajan

Published: जनवरी 1, 2025 5:29 अपराह्न

GST Fraud Alert
Follow Us
---Advertisement---

GST Fraud Alert: आज के समय में आए दिन कोई न कोई Cyber Crime की खबर आती रहती है। आपने भी कई सारी खबरों को पढ़ा या सुना होगा। मगर यकीन मानिए आप इस साइबर क्राइम के बारे में शायद ही जानते होंगे। इस जीएसटी फ्रॉड अलर्ट के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, अगर आप किसी को अपना घर या दुकान किराए पर दे रहे हैं। जी हां, अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

इस GST Fraud Alert को गलती से भी न करें इग्नोर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में नया Cyber Crime आया है। आपको इस जीएसटी फ्रॉड अलर्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। दरअसल, अगर आप इन दिनों अपने खाली पड़े मकान या दुकान को रेंट पर देने का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि नया साइबर क्राइम आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है।

GST Fraud Alert: जानें Cyber Crime का नया तरीका

चलिए जानते हैं कि आपको किस तरह से घर या दुकान रेंट पर देने से जेल हो सकती है। अगर आप अपने घर को किसी व्यक्ति को किराए पर देते हैं। उस इंसान ने आपको अच्छा डिपॉजिट भी दे दिया। साथ ही सही तरीके से रेंट एंग्रीमेंट भी बनवा लिया। वहीं, एंग्रीमेंट खत्म होने से पहले घर खाली करके चला जाता है।

अगर आप सोच रहे हैं यह तो कमाई का बढ़िया जरिया है तो आप गलत हैं। जी हां, आपके साथ Cyber Crime हो गया। किराएदार ने आपकी संपत्ति पर जीएसटी पंजीकरण करवाया और टैक्स फ्रॉड करके साइबर क्राइम किया। मगर अब वो किराएदार तो भाग गया। ऐसे में कानून के हिसाब से पुलिस और अन्य एजेंसियां आपसे सवाल करेंगी। ऐसे में आपको जीएसटी फ्रॉड अलर्ट पर ध्यान देना है।

Cyber Crime से बचने के लिए फौरन करें ये काम

  • अगर आप इस GST Fraud Alert के बारे में पहले से जान लेंगे तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा।
  • इस तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है।
  • जब भी किराए पर घर या दुकान किसी व्यक्ति को दें तो सबसे पहले सही ढंग से रेंट एंग्रीमेंट तैयार करवाएं।
  • इसके बाद रेंट एंग्रीमेंट में एक क्लॉज जोड़ें कि इस एंग्रीमेंट के तहत कोई भी जीएसटी पंजीकरण मंजूर नहीं होगा।
  • वहीं, अगर साइबर क्राइम या अन्य किसी भी तरीके से इस संपत्ति पर जीएसटी पंजीकरण करना है तो पहले संपत्ति के मालिक से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
  • साथ ही संपत्ति के मालिक की तरफ से एनओसी देने के बाद भी किसी तरह की कोई लाएबिलिटी की जिम्मेदारी संपत्ति के मालिक की नहीं होगी।
  • इन बातों के साथ आपको जीएसटी फ्रॉड अलर्ट को नजरअंदाज नहीं करना है। वरना आपको Cyber Crime में जेल की सजा हो सकती है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।   

Avatar of Amit Mahajan

Amit Mahajan

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Artificial Intelligence

मार्च 29, 2026

OPPO Find X9 Ultra

मार्च 29, 2026

Vivo T5 Pro

मार्च 29, 2026

Artificial Intelligence

मार्च 28, 2026

Realme 16 5G

मार्च 28, 2026

Nothing Phone (4a) Pro

मार्च 28, 2026