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Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, सजा के खिलाफ अर्जी खारिज

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है।

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By: Ravi Ranjan Raja

Published: अप्रैल 20, 2023 11:21 पूर्वाह्न

Rahul Gandhi Defamation Case
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Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। राहुल ने मानहानि केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आज सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

जानकारी के अनुसार इस मामले को सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया (Rahul Gandhi Defamation Case) है। अदालत ने फैसला सुनाया कि राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी अब अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट जा सकते हैं।

23 मार्च को सुनाई थी सजा

गौर हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें वे संसद से अयोग्य करार दिए गए थे। इसके बाद 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अपील में राहुल गांधी ने कहा था कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें: Karnataka Election 2023: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला मौका

हाईकोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी

जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील ने दो याचिकाएं दायर की थी। एक याचिका में राहुल गांधी को दोषी पाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। साथ ही दूसरी याचिका में कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आज यानी गुरुवार को राहुल गांधी की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूत्रों की मानें तो वे अब 21 अप्रैल यानि शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।

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