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Income Tax News: करदाता हो जाए सावधान! ITR फाइल करते समय इन नियमों की अनदेखी करने पर मिल सकता है नोटिस

करदाता हो जाए सावधान! ITR फाइल करते समय इन नियमों की अनदेखी करने पर मिल सकता है नोटिस

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By: DNP न्यूज़ डेस्क

Published: दिसम्बर 15, 2023 4:37 अपराह्न

Income tax
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Income Tax News: आयकर विभाग वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखता है। जिससे करदाताओं द्वारा सटीक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक हो जाता है। विभागीय नियमों का उल्लंघन करने या फाइलिंग के दौरान गलतियां करने पर अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है। चलिए जानते है कुछ महत्तवपूर्ण बाते

गलत सूचना मिलान

अगर आपकी कुल आय और आपके आईटीआर में दी गई जानकारी के बीच अंतर है तो विभाग की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है। इससे बचने के लिए आपके आईटीआर में कुल आय, संपत्ति और संबंधित विवरणों की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

आय और लेन-देन में अंतर

उच्च-मूल्य वाले लेनदेन या महत्वपूर्ण संपत्ति निवेश के लिए आपके आईटीआर में संपूर्ण रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। दी गई जानकारी में अगर आपकी आय में परिवर्तन चाहे वह वृद्धि हो या कमी होती है तो भी अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है।

आयकर रिटर्न समय पर दाखिल ना करना

अगर आप समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नही करते है तो आईटी अधिनियम धारा 142(1)(i) के तहत आपको नोटिस मिल सकता है। साथ ही संभावित जुर्माना भी लग सकता है। इससे बचने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना बहुत आवश्यक है।

गलत आयकर जानकारी

टैक्स रिटर्न का मूल्यांकन आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। अगर आप गलत आयकर जानकारी देते है तो धारा 147 के तहत आपको नोटिस मिल सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सही जानकारी देना महत्तवपूर्ण है।

करदाता नियमों का पालन कर आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त करने का जोखिम कम कर सकते है।

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