---Advertisement---

Madras High Court ने नशेड़ियों पर सुनाया बड़ा फैसला, जानें गलती होने पर भी बीमा कंपनी को मुआवजा देने को क्यों कहा?

Madras High Court: शराब पीकर हादसे का शिकार हुए आदमी के परिवार को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हालंकि मृतक राजशेखरन नशे में गाड़ी चला रहा था। नियम तोड़ने के बाद भी अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।

Avatar of DNP न्यूज़ डेस्क

By: DNP न्यूज़ डेस्क

Published: मार्च 4, 2025 3:28 अपराह्न

Madras High Court
Follow Us
---Advertisement---

Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि,  नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर दुर्घटना से मौत होने पर भी Insurance Company को मुआवजा देना होगा। Madras High Court  ने फैसला सुनाते वक्त बीमा कंपनी को बड़ा निर्देश दिया और कहा की कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिये जिम्मेदार होगी। यदि वाहन चालक की मौत नशा कर गाड़ी चलाते वक्त रोड एक्सीडेन्ट में होती है, तो भी बीमा कंपनी  मृतक  के परिवार को मुआवजा देगी।

Insurance Company मुआवजा देने के लिए होगी जिम्मेदार

मद्रास हाई कोर्ट न्यायाधीश ढांडापानी की बेंच ने मुहम्मद रशीद और  गिरिवासन ई.के केस में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया गया है कि, भले ही कानून नीतियों के अनुसार यह तय किया गया है नशा सेवन करके वाहन चलाना कानून और कानूनी नियमों का उल्लघंन होगा लेकिन, इसके बावजूद भी बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिये जम्मेदार होगी।

राजशेखरन मामले पर अदालत ने क्या कहा?

मद्रास  हाई कोर्ट ने मृतक राजशेखरन की फैमिली की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि, जिनकी मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है उनके परिवार वालों ने मुआवजे में बढोत्तरी करने के लिये Madras High Court में अपील की थी। बता दें, चेन्नई के थिरूनीरमलाई रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। जिसमें राजशेखरन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। खबरों की मानें तो 30 दिसंबर 2017 को मृतक के साथ ये हादसा उस दौरान हुआ जब वह गाड़ी चला रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक एक वैन ने पीछे से उसे टक्कर मार देती। उसके बाद राजशेखरन की मौके पर मौत हो गई। बता दें, राजशेखरन Drink and  Drive नियम की धज्जियां उड़ा रहा था। इस मामले पर अदालत का कहना है कि, बीमा कंपनी इसके लिये भी मुआवजा देने की जिम्मेदार होगी।     

Avatar of DNP न्यूज़ डेस्क

DNP न्यूज़ डेस्क

DNP न्यूज़ डेस्क उत्कृष्ट लेखकों एवं संपादकों का एक प्रशिक्षित समूह है. जो पिछले कई वर्षों से भारत और विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण खबरों का विवरण और विश्लेषण करता है.उच्च और विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क में डीएनपी हिन्दी की गिनती होती है. मीडिया समूह प्रतिदिन 24 घंटे की ताजातरीन खबरों को सत्यता के साथ लिखकर जनता तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करता है
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Bhagwant Mann

फ़रवरी 12, 2026

High Speed Rail Corridor

फ़रवरी 12, 2026

CM Yogi Adityanath

फ़रवरी 12, 2026

Vande Mataram

फ़रवरी 12, 2026

CM Yogi Adityanath

फ़रवरी 12, 2026

CM Bhagwant Mann

फ़रवरी 12, 2026