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अब नहीं चलेंगी Rapido, Ola और Uber की बाइक-टैक्सी! पकड़े गए तो भरना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना और जब्त होगा वाहन

Delhi Bike Taxi Ban: आज से देश की राजधानी दिल्ली में भी अब प्राइवेट बाइक को कमिर्शियल या बाइक टैक्सी के रूप में चलाने के लिए रोक लगा दी गई है। इसको लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। नोटिस में बताया गया है कि रैपिडो, ओला ...

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By: Shoyeb Ahmed

Published: फ़रवरी 21, 2023 4:07 अपराह्न | Updated: मार्च 24, 2023 6:37 अपराह्न

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Delhi Bike Taxi Ban: आज से देश की राजधानी दिल्ली में भी अब प्राइवेट बाइक को कमिर्शियल या बाइक टैक्सी के रूप में चलाने के लिए रोक लगा दी गई है। इसको लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। नोटिस में बताया गया है कि रैपिडो, ओला और उबर जैसी कमर्शियल बाइक टैक्सी सेवाओं को अब बिना कमर्शियल नंबर के सड़कों पर देखा गया तो बाइक का चालान करने के साथ साथ जब्त भी किया जा सकता है।

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नोटिस में यह कहा गया है

आपको बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई प्राइवेट मोटरसाइकिल बिना कमर्शियल नंबर के किसी व्यक्ति को कमर्शियल टैक्सी बाइक की सर्विस देता हुआ पकड़ा गया तो उस बाइक चालक के उपर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

इन नियमों को करना होगा पालन

अगर कोई बाइक चालक पहली बार नियम का उल्लंघन करता है तो उसको पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना और इसके बाद भी बाइक चालक ऐसी सर्विस देता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल तक की जेल के साथ गाड़ी जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइविंग लासेंस को 3 महीने तक सस्पेंड भी किया जा सकता है।  

महाराष्ट्र में भी पहले लग चुकी है ऐसी सर्विस पर रोक

19 जनवरी को महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए बाइक टैक्सी रैपिडो कंपनी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस न देने के के फैसले के खिलाफ राहत देने से मना कर दिया था। इस मामले को लेकर कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक एग्रीगेटर को बिना वैध लाइसेंस के बिना राज्य में काम नहीं करने का अनुमति दी थी। इसके बाद अब दिल्ली सरकार ने भी प्राइवेट बाइक को टैक्सी के रूप में सर्विस देने के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

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Shoyeb Ahmed

शोएब अहमद एक अच्छे पत्रकार हैं और इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी की है। शोएब को मीडिया इंडस्ट्री में 1 साल से ज्यादा का अनुभव है। फिलहाल शोएब डीएनपी मीडिया नेटवर्क में बतौर हिन्दी कॉन्टेंट राईटर कार्यरत हैं। इनकी रूची एक्सप्लोर करना, तकनीकी ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही विश्लेषण और मूल्यांकन करना भी है।
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