सोमवार, मई 6, 2024
होमऑटोअब नहीं चलेंगी Rapido, Ola और Uber की बाइक-टैक्सी! पकड़े गए तो...

अब नहीं चलेंगी Rapido, Ola और Uber की बाइक-टैक्सी! पकड़े गए तो भरना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना और जब्त होगा वाहन

Date:

Related stories

दिवाली पर क्यों खरीदना चाहिए Ola S1Pro Electric Scooter ?

Ola S1Pro Electric Scooter: त्योहारी सीजन शुरु हो चुका...

Kawasaki Ninja ZX-4R: 399cc के दमदार इंजन के साथ लॉन्च हो रहा कावासाकी का ये मॉडल, लुक व फीचर्स से हो जाएगा प्यार

Kawasaki Ninja ZX-4R: कावासाकी के बाइक मॉडल्स को लेकर आज भी भारत के विभिन्न शहरों मे खूब बातें होती हैं। इसको लेकर कहा जाता है कि ये इस कंपनी के बाइक रेसर क्षमता वाले होते हैं और इसके सभी फीचर्स शानदार होते हैं। बीते कुछ वर्षों से कावासाकी कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है।

Delhi Bike Taxi Ban: आज से देश की राजधानी दिल्ली में भी अब प्राइवेट बाइक को कमिर्शियल या बाइक टैक्सी के रूप में चलाने के लिए रोक लगा दी गई है। इसको लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। नोटिस में बताया गया है कि रैपिडो, ओला और उबर जैसी कमर्शियल बाइक टैक्सी सेवाओं को अब बिना कमर्शियल नंबर के सड़कों पर देखा गया तो बाइक का चालान करने के साथ साथ जब्त भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: Honda और Maruti देखते रह गए TATA ले उड़ी 25000 इलेक्ट्रिक कारों का ऑर्डर! Uber ने करा दी टाटा की बल्ले-बल्ले

नोटिस में यह कहा गया है

आपको बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई प्राइवेट मोटरसाइकिल बिना कमर्शियल नंबर के किसी व्यक्ति को कमर्शियल टैक्सी बाइक की सर्विस देता हुआ पकड़ा गया तो उस बाइक चालक के उपर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

इन नियमों को करना होगा पालन

अगर कोई बाइक चालक पहली बार नियम का उल्लंघन करता है तो उसको पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना और इसके बाद भी बाइक चालक ऐसी सर्विस देता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल तक की जेल के साथ गाड़ी जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइविंग लासेंस को 3 महीने तक सस्पेंड भी किया जा सकता है।  

महाराष्ट्र में भी पहले लग चुकी है ऐसी सर्विस पर रोक

19 जनवरी को महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए बाइक टैक्सी रैपिडो कंपनी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस न देने के के फैसले के खिलाफ राहत देने से मना कर दिया था। इस मामले को लेकर कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक एग्रीगेटर को बिना वैध लाइसेंस के बिना राज्य में काम नहीं करने का अनुमति दी थी। इसके बाद अब दिल्ली सरकार ने भी प्राइवेट बाइक को टैक्सी के रूप में सर्विस देने के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

ये भी पढ़ें: 75000 रुपये वाले Samsung Galaxy S21 FE को 15000 से कम कीमत पर खरीदने का मौका, यहां से उठाएं ऑफर का लाभ

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Shoyeb Ahmed
Shoyeb Ahmedhttp://www.dnpindiahindi.in
शोएब अहमद एक अच्छे पत्रकार हैं और इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी की है। शोएब को मीडिया इंडस्ट्री में 1 साल से ज्यादा का अनुभव है। फिलहाल शोएब डीएनपी मीडिया नेटवर्क में बतौर हिन्दी कॉन्टेंट राईटर कार्यरत हैं। इनकी रूची एक्सप्लोर करना, तकनीकी ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही विश्लेषण और मूल्यांकन करना भी है।

Latest stories