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DGCA: गुड न्यूज! फ्लाइट टिकट कैंसिल करते वक्त नहीं कटेगा अतिरिक्त पैसा! नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नियमों में करने जा रहा है बड़ा उलटफेर

DGCA: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जल्द टिकट कैंसिल नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिससे यात्रियों को अच्छी खासी बचत होने की उम्मीद है।

DGCA
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

DGCA: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जल्द टिकट कैंसिल नियमों में बदलाव करने जा रहा है। मालूम हो कि अभी फ्लाइट टिकट कैंसिल के दौरान यात्रियों का अतिरिकत पैसा लगता है, आसान भाषा में समझे तो अगर कोई टिकट बुक कर लेता है, और वह उसे कैंसिल करता है, तो उसका चार्ज लगता है और बाकी का पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन अब जल्द ही डीजीसीए इन नियमों में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देने की योजना बना रही है। इससे यात्रियों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है।

48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल पर नहीं लगेगा कोई चॉर्ज

हवाई सफर करने वाले यात्रियों को जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल अभी अगर कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है तो एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से मनमाने तरीके से टिकट कैंसिल के एवज में अतिरिक्त पैसा लिया जाता है। लेकिन अब डीजीसीए जल्द ही नियमों में बड़ा उलटफेर कर सकती है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अगर कोई 48 घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसिल करता है, तो उसे किसी प्रकार का शुल्क देने रकी जरूरत नहीं होगी। नियम लागू होने के बाद अगर एयरलाइंस कंपनियां फिर भी पैसा काटती है तो यात्रियों द्वारा एविएशन रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए (DGCA) में शिकायत कर सकते हैं।

इन यात्रियों को नहीं मिलेगा फायदा

डोमेस्टिक उड़ानों के कैंसिलेशन की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति 5 दिन पहले टिकट बुक करता है और 48 घंटे के अंदर कैंसिल करता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें तो अगर कोई 15 दिन पहले टिकट बुक करता है और फिर 48 घंटे के अंदर कैंसिल करता है, तो उसे इस नियम का लाभ नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्द डीजीसीए की तरफ से इसे लेकर अधिकारिक घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है।

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