Thursday, October 24, 2024
Homeबिज़नेसNational Pension Scheme से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं? यहां जाने...

National Pension Scheme से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं? यहां जाने पूरी डिटेल

Date:

Related stories

National Pension Scheme: नेशनल पेंशन स्कीम यानि (एनपीएस) सरकार द्वारा चलाई जानें वाली एक योजना है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। और 60 सालों के बाद उसे एक मोटी रकम मिलती है। इसके साथ ही उसे हर महीने पेंशन भी दिया जाता है। क्या आपको पता है कि इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है? चलिए आपको बताते है एनपीएस में समय से पहले पैसा निकालने की क्या है प्रक्रिया।

क्या है National Pension Scheme?

नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत स्कीम है। यह एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। मालूम हो कि यह स्कीम पहले सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही थी लेकिन बाद में यह स्कीम सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यानि अब हर कोई अब इस स्कीम में निवेश कर सकता है।

एनपीएस से कितना निकाल सकते है पैसा

आपको बता दें कि आप अपने एनपीएस खाते की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी कर सकते हैं। आप अपने नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को छोड़कर, किसी भी समय एनपीएस में योगदान का 25% तक निकाल सकते हैं। निवेशक दो आंशिक निकासी के बीच अपने द्वारा किए गए योगदान का केवल 25% ही निकाल सकते हैं। हालांकि उसके के लिए भी कुछ शर्तें है जिसे आपको पालन करना होगा।

इन कामों के लिए निकाल सकते है पैसा

●बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एनपीएस ने निकासी कर सकते है।

●बच्चों की शादी के लिए के लिए एनपीएस ने निकासी कर सकते है।

●पहला घर खरीदने के लिए के लिए एनपीएस ने निकासी कर सकते है।

●किसी खास बीमारी के लिए एनपीएस ने निकासी कर सकते है।

●चिकित्सा व्यय के लिए एनपीएस ने निकासी का प्रावधान है।

●नया बिज़नेस या स्टार्टअप शुरू करने पर भी आप पैसा निकाल सकते है।

60 साल के बाद आप टैक्स-मुक्त, एकमुश्त 60 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं। हालाँकि, आपको अनिवार्य रूप से शेष 40 प्रतिशत को वार्षिकी में परिवर्तित करना होगा।

Latest stories