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Odisha Train Accident: क्या पीड़ितों को मिलेगा 35 पैसे वाला मुआवजा ? यहां जानिए कैसे काम करता है रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गवा चुके हैं। सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया है।

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By: Brijesh Chauhan

Published: जून 3, 2023 2:17 अपराह्न

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Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गवा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। हादसे वाली जगह पर अभी भी बचाव कार्य जारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हादसे के मृतकों और घायलों को क्या मुआवजा मिलेगा और मिलेगा तो कितना ? वैसे यहां हम रेलवे के 35 पैसे वाले ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जो टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को दिया जाता है।

सरकार कितना मुआवजा देगी ?

इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 12 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने इस हादसे के बाद जानकारी दी कि वह मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी और पीएमएनआरएफ की तरफ से भी मृतकों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

वहीं गंभीर रूप से घायलों को रेलवे की ओर से 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पीएमएनआरएफ की तरफ से सभी घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

35 पैसे वाले ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या ?

भारतीय रेलवे में सफर करने के लिए जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उस समय आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं या नहीं। लेकिन, अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हैं तो इसका आपको काफी फायदा होगा। दरअसल, टिकट बुकिंग के दौरान रेलवे आपको 35 पैसे वाला ट्रैवल इंश्योरेंस देता है।

अगर आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो हादसे में जान गंवाने के बाद आपके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक ट्रेन दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124ए के तहत इस ट्रैवल इंश्योरेंस को रखा गया है और रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार इसकी योग्यता निर्धारित की गई हैं।

किसे मिलेगा कितना मुआवजा ?

रेलवे टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वालों के परिजनों को पैसेंजर की मौत होने के बाद 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं हादसे में पूरी तरह दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। जबकि, आंशिक तौर पर स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं अगर आप रेलवे हादसे में घायल होते हैं तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे के नाम पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है।

इन शर्तों पर मिलता है ट्रैवल इंश्योरेंस

सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस लेने भर से आपको मुआवजा नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको कुछ शर्तों पर खरा उतरना होगा। IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, ये सुविधा सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो ई-टिकट बुक करते हैं। यानी ये आपको तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं। दूसरा ये कि एक PNR नंबर से जितने भी टिकट बुक हों अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लिया गया है तो यह सभी टिकट पर समान रूप से लागू होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल कंफर्म, CNF या फिर RAC के लिए है।

ये भी पढ़ें: Odisha Train Accident: मृतकों का आंकड़ा 260 के पार, दुर्घटनास्थल पर जाएंगे PM मोदी, अस्पताल में घायलों से भी करेंगे मुलाकात

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Brijesh Chauhan

बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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