Income Tax News: आईटीआर रिफंड को लेकर करदाता पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे है, लेकिन अभी तक उनके खाते में आयकर विभाग की तरफ से धनराशि ट्रासंफर नहीं की गई है। मालूम हो कि इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 था। करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक करादाताओं के खाते में आईटीआर रिफंड का पैसा नहीं आया है। इसी बीच सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए रिफंड को लेकर एक अहम जानकारी प्रदान की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
आईटीआर रिफंड को लेकर सुगबुगाहट तेज – Income Tax News
लंबे समय से करदाता आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे है। इसी बीच सीबीडीटी ने ऐसे करदाताओं को बड़ी खुशखबरी दी है, जिनका रिफंड अटका हुआ है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संकेत दिया है कि अधिकांश लंबित रिफंड दिसंबर 2025 तक जारी होने की संभावना है। बोर्ड की तरफ से यह जानकारी दी गई कि छोटे रिफंड करदाताओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए है। वहीं लंबित राशि को दिसंबर तक ट्रांसफर होने की उम्मीद है। साथ ही करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे जहां भी आवश्यक हो, संशोधित रिटर्न दाखिल करें। ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
करदाता इन बातों को भूलकर भी ना करें इग्नोर
सबसे पहले आईटीआर दाखिल कर चुके करदाता यह जरूर चेक कर ले कि रिटर्न दाखिल करते समय दर्ज किया गया बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोर्ड बिल्कुल सही है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल करते वक्त सभी जरूरी जानकारी दर्ज की हो, ताकि जब विभाग की तरफ से चेक किया जाए तो सभी सही जानकारी दर्ज हो। गौरतलब है कि अगर विभाग की तरफ से रिटर्न कैंसिल कर दिया जाता है, तो भी कई बार रिफंड मिलने में दिक्कत होती है, साथ की करदाताओं को काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।
