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Income Tax News: सावधान! ITR रिफंड स्कैम को लेकर आयकर विभाग ने करदाता को किया आगाह, जानें कैसे करें बचाव?

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आजकल ठग नए-नए तीरकों से आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे है। इसी बीच आयकर विभाग ने अपने करदाताओं को आईटीआर रिफंड को लेकर आगाह किया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। अब करदाताओं को आईटीआर रिफंड का इंतजार है। इसी बीच ठग इसी का फायदा उठाकर लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा गायब कर रहे है। चलिए आपको बताते है आईटीआर रिफंड स्कैम के बार में और इससे कैसे बचा जा सकता है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आपको बता दें कि मुंबई आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें”।

इसके अलावा विभाग ने अपने पोस्ट के माध्यम से करदाताओं को सलाह दी कि वह कैसे कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर धोखाधड़ी से बच सकते है।

क्या है आईटीआर रिफंड स्कैम?

इस स्कैम के तहत आपके मोबाइल पर एक पॉप-अप नोटिफिकेशन या मैसेज आता है. संदेश में कहा गया है, ‘बधाई हो, आप 15000 रुपये के आयकर रिफंड के पात्र हैं। रिफंड पाने के लिए अपने खाते की 524XXXXXX77 जानकारी सत्यापित करें। यदि यह आपका खाता नहीं है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने खाते की सही जानकारी दर्ज करें। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी बैंक जानकारी दर्ज करते हैं, तो आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं।

कैसे करें बचाव?

  • रिफंड का वादा करने वाले अजनबियों के अनचाहे संदेशों या कॉल का कभी जवाब न दें।
  • आयकर विभाग से होने का दावा करने वाले असत्यापित स्रोतों पर कभी भरोसा न करें।
  • कभी भी व्यक्तिगत विवरण जैसे ओटीपी बैंक खाता पैन और आफ़र विवरण साझा न करें।
  • आयकर विभाग से जुड़े होने का दावा करने वाले असत्यापित लिंक पर कभी भी क्लिक न करें।

ऊपर दिए कुछ जरूरी दिशा- निर्देशों का पालन करके आप अपने बैंक अकाउंट को खाली होने से बचा सकते है।

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