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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए टैक्स नियम, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत होने जा रही है। बता दें कि यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योकि इनकम टैक्स पर अधिकांश बदलाव नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में यानि 1 अप्रैल से शुरू होते है जो करदाता को जानना बेहद जरूरी होता है। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते है तो यह खबर आपके काम की है। गौरतलब है कि वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावो की घोषणा अपने बजट में की थी। चलिए आपको बताते है कि 1 अप्रैल 2024 से क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे है।

नई टैक्स व्यवस्था ही रहेगा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन

बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के रूप में ही रहेगा। वहीं नई टैक्स व्यवस्था का मकसद टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में पुराने टैक्स रिजीम के मुकबाले ज्यादा छूट का प्रावधान है। हालांकि करदाता के पास दोनों ही विकल्प मौजूद है। वह चाहे तो नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुन सकते है।

बुनियादी छूट सीमा को बढ़ाया गया

बता दें कि वित्तीय मंत्री द्वारा पिछले बजट में घोषणा की गई थी। जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया था। न्यू टैक्स रिजीम के तहत मूल छूट सीमा 2.5 लाख रूपये को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दी गई थी। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई थी, इसकी सीमा 5 लाख रूपये से बढाकर 7 लाख रूपये कर दी गई थी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रूपये तक की आय पर कोई टैक्स नही देना होता है।

न्यू टैक्स रिजीम में शामिल की गई स्टैंडर्ड डिडक्शन

गौरतलब है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50000 रूपये पर टैक्स छूट मिलती है। गौरतलब है कि पहले इसे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मौजूद थी, वहीं अब ये 1 अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम में लागू हो जाएगी। जिसके बाद से करदाता न्यू टैक्स रिजीम के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकते है।

Income Tax News: सरचार्ज को कम किया गया

वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिरम बजट में यह घोषणा की थी कि 5 करोड़ रूपये से अधिक की आय पर सरचार्ज की उच्चतम दर 37 प्रतिशत को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी दर कम हो जाती है।

जीवन बीमा टैक्सेशन

वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी की गई जीवम बीमा पॉलिसियों से परिपक्वता आय, और जहां कुल प्रीमियम 5 लाख रूपये से अधिक है, वह कराधान के अधीन होगी।

लीव इनकैशमेंट पर बढ़ी हुई छूट

आपको बता दें कि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश लीव इनकैशमेंट कर छूट सीमा 2022 में 3 लाख रूपये थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी।

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