---Advertisement---

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! 40 लाख या उससे अधिक की कमाई वाले इन स्कीम में निवेश कर बचा सकते है टैक्स

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! 40 लाख या उससे अधिक की कमाई वाले इन स्कीम में निवेश कर बचा सकते है टैक्स

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 5, 2024 2:13 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: अगर आप की भी सालाना आय 40 लाख या उससे ऊपर है तो यह खबर आपके लिए है। आज कल हर कोई चाहता है अपना टैक्स बचाना। करदाता अलग अलग माध्यम से निवेश करते है। अगर आप धारा 80(सी)- 80(सीसीसी) में निवेश करते है तो आप कर विभिन्न कटौती के लिए योग्य हो सकते है।

अलग अलग तरीको में निवेश करके

अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते है तो आप पीपीएफ खाते, पेंशन योजनाएं, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश करके आप धारा 80सीसीडी के तहत अधिकतम 150000 लाख रूपये तक टैक्स में छूट पा सकते है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करके

धारा 80सीसीडी के तहत आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करने वाला कोई भी व्यक्ति टैक्स कटौती के लिए 50000 रूपये तक का दावा कर सकता है।

भविष्य निधि(PF) में निवेश करके

भविष्य निधि की सहायता से एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जा रहा है। धारा 80सी के तहत आप अधिकतम 150000 रूपये की टैक्स कटौती का दावा कर सकते है।

फिक्स्ड डिपॉजिट(FD) में निवेश करके

धारा 80सी के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके आप 150000 रूपये तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते है। साथ ही आपको बैंक की तरफ से अच्छा ब्याज भी दिया जाता है। हालांकि जमा राशि के साथ 5 साल का लॉक जुड़ा हुआ है।

एजुकेशन लोन

एजुकेशन लोन पर भुगतान किया गया ब्याज अभी भी धारा 80ई के तहत उधारकर्ता, पति या पत्नी और बच्चों के लिए कर-मुक्त है। केवल भुगतान की गई ब्याज की राशि ही काट सकते है मूल राशि नहीं।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करके

केवल वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या जो 55 साल में ही रिटायरमेंट ले लेते है यह स्कीम उन लोगों के लिए है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए योग्य है। धारा 80सी के तहत आप अधिकतम 150000 रूपये तक की टैक्स कटौती में दावा कर सकते है।

म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश करके

लोगों को म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों की बिक्री से किसी भी दीर्घकालिक लाभ को करों से छूट दी है। टैक्स का भुगतान करने से छूट केवल उन लोगों को है जिनके पास एक साल से ज्यादा समय से ऐसे शेयर है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Financial Rule Change from 1st March 2026

फ़रवरी 28, 2026

ChatGPT

फ़रवरी 28, 2026

DGCA

फ़रवरी 27, 2026

PM Modi Israel Visit

फ़रवरी 27, 2026

Vande Bharat Train

फ़रवरी 26, 2026

Delhi Katra Expressway

फ़रवरी 26, 2026